रेपिडो कंपनी का लाइसेंस रिन्यूअल नही… ओला ने भी किया सेवा शर्तों का उल्लंघन
अग्निबाण ने उठाया था मुद्दा… बाईक टैक्सियां थी अवैध
इंदौर, विकाससिंह राठौर । शहर में अब बाइक टैक्सी (bike taxi) का संचालन नहीं हो पाएगा। परिवहन विभाग द्वारा हाल ही में देश की प्रमुख बाइक टैक्सी कंपनी रैपिडो (bike taxi company rapido) को इस सेवा के संचालन के लिए दिए गए एग्रिगेटर लाइसेंस की अवधि समाप्त होने पर नोटिस जारी करते हुए इस सेवा को तुरंत बंद करने के निर्देश देने के साथ ही कहा गया है कि अगर सेवा जारी रखी जाती है तो कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं विभाग ने ओला को भी नोटिस दिया है। जल्द ही ओला का लाइसेंस भी निरस्त किया जाएगा। विभाग का कहना है कि नियमों के उल्लंघन के आधार पर अब ऐसी कंपनियों को आगे भी लाइसेंस नहीं दिया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि शहर में पिछले दो सालों से बाइक टैक्सी (bike taxi) का चलन बहुत बढ़ गया है, लेकिन शहर में चलने वाली ज्यादातर बाइक टैक्सी अवैध हैं। ‘अग्निबाण’ ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। इस पर भगवा ऑटो रिक्शा यूनियन के अध्यक्ष वीरेंद्रकुमार त्रिपाठी ने अपने संगठन के साथ इस मुद्दे पर शहर में रिक्शा हड़ताल भी की थी। इसके बाद परिवहन विभाग द्वारा ग्राहक बनकर बाइक बुक कर जांच अभियान शुरू किया गया था, जिसमें 50 से ज्यादा बाइक पकड़ी गई थीं। ये बाइक टैक्सियां ओला, रैपिडो, ऊबर, जुगनू और मैक्सिमो कंपनी की थीं। जांच में सामने आया था कि इनमें से सिर्फ रैपिडो और ओला कंपनी ने ही परिवहन विभाग से इस सेवा को संचालित करने के लिए एग्रिगेटर लाइसेंस लिया था। वहीं लाइसेंस लेकर संचालित होने वाली बाइक्स में भी परिवहन विभाग द्वारा लागू की गई शर्तों का पालन नहीं हो रहा था। नियमानुसार इस सेवा के अंतर्गत बाइक टैक्सी संचालित करने के लिए बाइक का रजिस्ट्रेशन कमर्शियल कैटेगरी में होना जरूरी है, लेकिन सारी बाइक्स निजी पंजीयन पर ही संचालित हो रही थीं। इस आधार पर कंपनियों को नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया। हाल ही में यूनियन ने इसके खिलाफ सांसद, गृहमंत्री और मुख्यमंत्री से भी शिकायत की थी। इसके बाद विभाग ने कंपनियों के खिलाफ सख्ती दिखाई है।
अब दोबारा नहीं मिलेगा लाइसेंस
रैपिडो बाइक टैक्सी का संचालन करने वाली कंपनी ने परिवहन विभाग से 27 अगस्त 2020 को बाइक टैक्सी संचालन के लिए एग्रिगेटर लाइसेंस लिया था। कंपनी को इसके तहत राजपत्र के नियमों का पालन करना था। इस लाइसेंस की वैधता 26 अगस्त 2022 को खत्म हो चुकी है। नियमों का पालन न करने पर आरटीओ ने नोटिस जारी करते हुए कहा है कि कंपनी का लाइसेंस खत्म हो चुका है और अब कंपनी शहर में अपनी सेवा का संचालन नहीं कर सकती। कंपनी को तुरंत बाइक टैक्सी सेवा को बंद करना होगा, अन्यथा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
ओला को भी नोटिस, निरस्त होगा लाइसेंस –
परिवहन विभाग ने रैपिडो कंपनी को नोटिस जारी करने के साथ ही ओला कंपनी को भी बाइक टैक्सी संचालन से जुड़ी शिकायतों के आधार पर नोटिस जारी किया है। कंपनी के पास अक्टूबर तक का लाइसेंस है, लेकिन शर्तों का पालन नहीं पाए जाने पर परिवहन विभाग जल्द ही ओला कंपनी का लाइसेंस भी निरस्त करने की तैयारी में है। हालांकि सभी बाइक टैक्सी बंद होने से शहर के कई लोगों को महंगा सफर भी करना पड़ेगा।
पुलिस को भी कार्रवाई के लिए लिखा पत्र –
शहर में अवैध रुप से बाइक टैक्सी संचालन को लेकर लंबे समय से शिकायतें मिल रही हैं। जांच में कई कंपनियां बिना लाइसेंस के सेवा संचालित करती पाई गई और रैपियो व ओला जैसी कंपनियां जिन्होंने परिवहन विभाग से लाइसेंस लिया था वे भी शर्तों का पालन करती नहीं पाई गई। रैपिडो कंपनी की लाइसेंस अवधि खत्म होने पर कंपनी को नोटिस जारी करते हुए सेवा बंद करने के निर्देश दिए हैं, वहीं ओला को भी नोटिस जारी करते हुए सेवा शर्तों के उल्लंघन पर जवाब मांगा है। साथ ही पुलिस अधिकारियों को भी कार्रवाई की जानकारी के साथ इन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है। अब ये कंपनियां इंदौर में अपनी सेवा संचालित नहीं कर पाएंगी।
– जितेंद्र सिंह रघुवंशी, आरटीओ इंदौर
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