नई दिल्ली । चुनाव आयोग ने कोरोना महामारी के संबंध में केंद्र व राज्यों में चुनाव कराने से जुड़े दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इस बार उम्मीदवारों को ऑनलाइन फार्म भरने और जमानत राशि जमा करने की सुविधा दी गई है। साथ ही यह सुनिश्चित किया गया है कि चुनावों से जुड़े कैंपेन के दौरान कोराना से जुड़े दिशा-निर्देशों का पालन हो।
चुनाव आयोग के मुताबिक इस बार तय संख्या में ही नामांकन के दौरान उम्मीदवार के साथ व्यक्ति और गाड़ियां रहेंगी। चुनाव आयोग ने नामांकन और शपथ पत्र दाखिल करने के लिए वैकल्पिक तौर पर ऑनलाइन सुविधा प्रदान की है। यह पहली बार होगा जब उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से जुड़ी हुई जमानत राशि ऑनलाइन जमा कराने की सुविधा दी जा रही है। चुनाव आयोग के अनुसार अब केवल पांच व्यक्ति ही एक बार में घर-घर जाकर चुनाव प्रचार कर सकते हैं। सार्वजनिक सभा और रोड शो के दौरान गृह मंत्रालय और राज्य की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। इस बार फेस मास्क, सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनर, दस्ताने, फेस शिल्ड, और पीपीई किट का इस्तेमाल करते हुए सामाजिक दूरी के नियम का पालन करना होगा।
चुनाव के दौरान हर मतदाता को वोटर रजिस्टर में हस्ताक्षर करने और ईवीएम पर अपना मत दर्ज कराने के लिए दस्ताने दिए जाएंगे। राज्य जिला स्तर पर चुनाव अधिकारी स्थानीय परिस्थिति को को देखते हुए चुनाव योजना जिसमें दिशा-निर्देश भी शामिल हैं, अलग से तैयार करेंगे। यह योजना कोविड-19 से जुड़े नोडल अधिकारी से विमर्श के बाद तैयार की जाएगी। चुनाव आयोग ने ये दिशा-निर्देश राजनीतिक दलों और विभिन्न राज्यों में स्थित चुनाव आयोग के अधिकारियों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद तैयार किए हैं।
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