भोपाल। प्रदेश में वर्ष 2023 में होने वाली नेशनल लोक अदालतों में सम्पत्ति कर, जल कर, उपभोक्ता प्रभार एवं अन्य करों के अधिभार में छूट दी जायेगी। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने नागरिकों से नेशनल लोक अदालतों में मिलने वाली छूटों का लाभ उठाने का आग्रह किया है। नेशनल लोक अदालत 11 फरवरी, 13 मई, 9 सितम्बर और 9 दिसम्बर 2023 को आयोजित की जाएगी। वहीं बिजली बिल के बड़े बकायेदारों को बड़ा झटका लगने जा रहा है। राज्य सरकार ने लोक अदालत में 10 हजार रुपए से ज्यादा के बिलों में मिलने वाली 30 फीसदी छूट बंद कर दी है। दरअसल, सरकार के नए आदेश के तहत लोक अदालत में अब 10 हजार रुपए से नीचे के प्रकरणों में ही छूट मिलेगी। प्रदेश में उपभोक्ताओं पर अरबों रुपए का बिल बकाया है। हजारों बकायादारों के मामले कोर्ट में चल रहे हैं। लोक अदालत में इनको 30 फीसदी छूट का लाभ मिलना था, लेकिन आदेश के चलते अब साढ़े सत्रह हजार में से साढ़े पांच हजार बकायेदारों को ही छूट का लाभ मिलेगा। 12 हजार बकायादरों के केस में 10 हजार से ज्यादा का बकाया है, लिहाजा इनको लाभ नहीं मिल पाएगा।
संपत्ति कर के अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट
सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रूपये तक बकाया है, उनमें मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। संपत्ति कर के जिन प्रकरणों में कर एवं अधिभार की राशि 50 हजार रूपये से अधिक तथा एक लाख रूपये तक है, उनमें 50 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी। सम्पत्ति कर के जिन प्रकरणों में कर तथा अधिभार की राशि एक लाख रूपये से अधिक बकाया है, उनमें मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी। जल कर/उपभोक्ता प्रभार के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर एवं उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि 10 हजार रूपये तक बकाया है, उनमें अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। ऐसे प्रकरण, जिनमें जल कर/उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि 10 हजार से अधिक तथा 50 हजार तक बकाया है, में अधिभार में 75 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी। ऐसे प्रकरण, जिनमें जल कर/उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि 50 हजार से अधिक बकाया है, उनमें अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। यह छूट मात्र एक बार ही दी जायेगी। दिनांक 11 फरवरी को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के लिये यह छूट वित्तीय वर्ष 2021-22 तक की बकाया राशि पर देय होगी तथा 13 मई, 9 सितम्बर और 9 दिसम्बर को होने वाली लोक अदालत में यह छूट वित्तीय वर्ष 2022-23 तक की बकाया राशि पर देय होगी। छूट के बाद राशि अधिकतम 2 किस्तों में जमा करवाई जा सकेगी। इसमें से कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन तथा शेष राशि अधिकतम एक माह में जमा कराना अनिवार्य होगा।
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