एक करोड़ और बडी टैक्स चोरी होने पर ही आयुक्त की मंजूरी से हो सकेगी एंटी एवेजन विंग की कार्रवाई
इंदौर। वाणिज्यिक कर विभाग (commercial tax department) ने छोटे, मध्यम व्यापारी, कारोबारियों के हित में बड़ा कदम उठाते हुए एंटी एवेजन विंग के छापों पर पूरे प्रदेश में रोक लगा दी है। स्टेट जीएसटी आयुक्त लोकेश कुमार जाटव (State GST Commissioner Lokesh Kumar Jatav) ने सभी विंग प्रभारियों को आदेश दे दिए हैं कि जब तक एक करोड़ या उससे बडी टैक्स चोरी की पुख्ता जानकारी नहीं हो, कोई छापा नहीं होगा। यदि कहीं पर रिटर्न में गलती, टैक्स चोरी सामने आती है तो कारोबारी को नोटिस देकर बुलाया जाए और टैक्स भरवाया जाए। बताया जाता है कि इस सख्त एक्शन के पीछे एक बडी वजह विंग की कार्यशैली को लेकर आ रही शिकायतें भी रही हैं। खासकर इंदौर के विंग बी को लेकर लगातार मौखिक शिकायतें आ रही थीं। जगह-जगह वाहनों को रोककर जांच हो रही थी। नोटिस देकर कारोबारियों को बुलाया जा रहा था। इसके बाद आयुक्त ने यह कदम उठाया है। जाटव ने कहा कि सभी के रिटर्न, कारोबार पर साफ्टवेयर के जरिए नजर रखी जा रही है। यदि नोटिस देकर कारोबारी टैक्स, पेनल्टी जमा करता है तो ऐसे में बेवजह छापों की जरूरत नहीं हैं। बड़ी टैक्स चोरी में बडी कार्रवाई होगी।
विंग के बिना ही सौ करोड़ जमा करा लिए
एंटी एवेजन विंग पर नकेल कसने के बाद भी विभाग ने टैक्स चोरी के मामले में केवल स्क्रूटनी के जरिए ही करीब सौ करोड़ रुपए जमा करा लिए हैं। विभाग लगातार कारोबारियों के रिटर्न की आनलाइन जांच कर रहा है और इसमें चूक सामने आने पर नोटिस देकर कारोबारियों को बुलाकर टैक्स जमा करा रही है।
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