नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर स्टारर फिल्म ‘ब्रह्मास्त्र : पार्ट वन-शिवा’ को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने 9 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली इस फिल्म अनधिकृत स्ट्रीमिंग पर रोक लगा दी है. अदालत ने 18 वेबसाइट पर फ़िल्म फ़िल्म दिखने और डाउनलोड करने, किसी भी तरह से होस्टिंग, स्ट्रीमिंग, पुनःप्रसारण, प्रदर्शन करने पर रोक लगाई. हाईकोर्ट ने इसके साथ ही केंद्र सरकार से इन 18 वेबसाइटों को ब्लॉक करने का नोटिफिकेशन जारी करने का निर्देश दिया.
लाइव लॉ की रिपोर्ट की मुताबिक, दिल्ली हाईकोर्ट की जज जस्टिस ज्योति सिंह ने रणबीर कपूर और आलिया भट्ट-स्टारर फिल्म के सह-निर्माता स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर यह अंतरिम आदेश पारित किया. कोर्ट ने साथ ही यह नोट किया गया कि फिल्म की सिनेमा हॉल में रिलीज के समय ही उसकी ऑनलाइन उपलब्धता से फिल्म निर्माताओं की गंभीर आर्थिक नुकसान होगा और इससे फिल्म की वैल्यू भी घटेगी.
होईकोर्ट ने अपने आदेश में इसके साथ ही कहा, ‘यह कहने का कोई फायदा नहीं है कि पायरेसी पर अंकुश लगाया जाना चाहिए और इससे सख्ती के साथ निपटने की जरूरत है. नकली वेबसाइटों द्वारा कॉपीराइट सामग्री की स्क्रीनिंग के खिलाफ निषेधाज्ञा दी जानी चाहिए.’
बता दें कि ‘ब्रह्मास्त्र पार्ट वन-शिवा’ 9 सितंबर को देश भर के सिनेमाघरों में हिन्दी के अलावा तमिल, तेलुगू, कन्नड़ और मलयालम में भी रिलीज होगी. इस फिल्म का निर्देशन अयान मुखर्जी ने किया है। ‘ब्रह्मास्त्र : पार्ट वन-शिवा’ में अभिनेता रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, महानायक अमिताभ बच्चन, नागार्जुन और मौनी रॉय अहम भूमिका में नजर आएंगे.
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