भोपाल। प्रदेश के निजी क्षेत्रों (private sectors) में काम करने वाले श्रमिकों के लिए राहतभरी खबर है। शिवराज सरकार (shivraj government) ने निजी क्षेत्र (private sectors) में काम करने वाले श्रमिकों (workers) के लिए सप्ताह में अब 1 दिन अवकाश अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में आदेश भी जारी किए जा चुके हैं। राज्यपाल मंगूभाई पटेल (governor mangubhai patel) ने राजपत्र (gazette) भी जारी कर दिया है। इस आदेश ( orders) के तहत अब निजी क्षेत्रों में कामगारों से सप्ताह में एक साथ 48 घंटों से ज्यादा काम नहीं कराया जा सकेगा।
8 मार्च 2022 को मध्यप्रदेश के राजपत्र में इस मामले की सूचना के प्रकाशन के बाद, अब निजी होटलों (private hotels) और रेस्टोरेंट (restaurants) में काम करने वाले सभी कर्मचारियों (employees) को सप्ताह में 48 घंटे काम करने पड़ेंगे। यानी कर्मचारियों को अब पूरे सप्ताह में हर रोज 8 घंटे के हिसाब से छह दिन काम करना होगा, साथ ही उन्हें एक दिन की वीकली ऑफ भी मिलेगी।
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