नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) समय-समय पर पेंशनर्स की सहूलियत के लिए कदम उठाता रहता है. अब ईपीएफओ ने पेंशनर्स को लाइफ सर्टिफिकेट (Life Certificate) जमा कराने के लिए बड़ी राहत दी है. अब पेंशनर्स कभी भी जीवन प्रमाण-पत्र जमा करा सकते हैं. खास बात यह है कि वे जब भी सर्टिफिकेट जमा कराएंगे तो वह उस तिथि से एक साल के लिए मान्य रहेगा.
ईपीएफओ ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर बताया है कि EPS’95 पेंशनर्स अब किसी भी समय जीवन प्रमाण-पत्र जमा कर सकते हैं, जो जमा करने की तारीख से 1 साल के लिए वैध होगा. पेंशनर्स को बिना रुकावट अपनी पेंशन लेने के लिए अपना जीवन प्रमाण-पत्र जमा करना होता है. लाइफ सर्टिफिकेट से पता चलता है कि पेंशन पाने वाला व्यक्ति जीवित है या उसकी मृत्यु हो चुकी है. अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर पेंशनधारी अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं. इसके अलावा बैंक और पोस्ट ऑफिस में भी इसे जमा कराया जा सकता है.
ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट (Life Certificate) जमा कराने के लिए पहली बार पेंशनधारकों को बैंक, पोस्ट ऑफिस या किसी दूसरी सरकारी एजेंसी द्वारा चलाए जा रहे जीवन प्रमाण सेंटर के जरिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा. इस रजिस्ट्रेशन में पेंशनर्स के आधार और बायोमेट्रिक के जरिए उसकी एक यूनिक आईडी बनाई जाएगी. यह आईडी बनने के बाद पेंशनर्स ऑनलाइन पेंशन डिस्बर्सिंग बैंक, उमंग ऐप या कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं. इसके अलावा पेंशनर्स यह आईडी बनने के बाद जीवन प्रमाण पोर्टल https://jeevanpramaan.gov.in पर जाकर डिजिटल तरीके से जीवन प्रमाण-पत्र जमा कर सकते हैं.
लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना है जरूरी
जीवन प्रमाण पत्र पेंशनर के जीवित होने का सबूत होता है. इसके जमा नहीं किए जाने पर पेंशन मिलना बंद हो सकता है. अगर पेंशनर की दोबारा नौकरी लग गई है या फैमिली पेंशनर की दोबारा शादी हो गई है तो लाइफ सर्टिफिकेट केवल फिजिकल फॉर्मेट में ही जमा करना होगा. जीवन प्रमाण पूरी जिंदगी के लिए वैलिड नहीं है. वैलिडिटी पीरियड खत्म हो जाने के बाद नए सर्टिफिकेट की जरूरत होती है.
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