नई दिल्ली: मद्रास हाईकोर्ट ने स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को अंतरिम अग्रिम जमानत प्रदान की है. यह मामला महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणियों से जुड़ा है. कोर्ट ने माना कि कामरा महाराष्ट्र की अदालत में जाने में सक्षम नहीं हैं क्योंकि उनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है. कामरा ने ट्रांजिट अग्रिम जमानत की मांग की, क्योंकि उन्हें डर था कि मुंबई पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है.
कोर्ट ने माना कि उनके पास प्राइमा फेसी केस है और राजनीतिक दबाव के चलते उन्हें सुरक्षा का जोखिम है. मद्रास हाईकोर्ट ने अंतरिम सुरक्षा देते हुए कहा कि कामरा को गिरफ्तारी से बचाया जाएगा जब तक वह स्थायी कानूनी उपाय नहीं कर लेते. कोर्ट ने प्रिया इंदोरिया केस का हवाला देते हुए कहा कि अग्रिम जमानत का उद्देश्य राजनीतिक दबाव से बचाना है.
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