नई दिल्ली (New Delhi)। उच्चतम न्यायालय (Supreme court) ने न्यायालय की अवमानना के एक मामले में सेवानिवृत्त भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी जी. संपत कुमार (Yes. Sampat Kumar) को बड़ी राहत दी है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की याचिका पर मद्रास उच्च न्यायालय (Madras High Court) की ओर से सुनाई गई 15 दिन की कैद की सजा पर सोमवार को रोक लगा दी।
न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने पूर्व आईपीएस अधिकारी कुमार की याचिका पर उनकी सजा पर अंतरिम रोक का आदेश पारित किया। पीठ ने उच्च न्यायालय के फैसले की वैधता को चुनौती देने और अंतरिम राहत की गुहार वाली कुमार की याचिका पर धोनी को नोटिस जारी किया।
मद्रास उच्च न्यायालय ने ‘मैच फिक्सिंग’ के एक कथित मामले में जांच से संबंधित कुछ सामग्री के प्रकाशन के बाद धोनी द्वारा दायर सिविल मुकदमे और अवमानना याचिका पर अपना आदेश पारित किया था। न्यायालय ने दिसंबर 2023 में धोनी द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सेवानिवृत्त आईपीएस कुमार को 15 दिन के कारावास की सजा सुनाई थी।
धोनी ने बाद में पुलिस अधिकारी के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की थी, जिसमें दावा किया गया कि पुलिस अधिकारी कुमार द्वारा शीर्ष अदालत और मद्रास उच्च न्यायालय के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की गई थी। कुमार ने 2013 में आईपीएल सट्टेबाजी मामले में प्रारंभिक जांच की और बाद में उन्हें इस मामले की जांच से हटा दिया गया था। उन्हें रिश्वत के आरोपों के बाद निलंबित कर दिया गया था।
निचली अदालत ने 2019 में ठोस सबूतों के अभाव का हवाला देते हुए कुमार को आरोपों से बरी कर दिया था। अदालत के समक्ष कुमार ने दावा किया था कि मैच फिक्सिंग घोटाले का पर्दाफाश करने के कारण उन्हें फंसाया गया था।
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