रायपुर। छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के चर्चित सेक्स सीडी कांड मामले (CD scandal case) में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Former Chief Minister Bhupesh Baghel) को बड़ी राहत मिली है. सीबीआई की विशेष अदालत (CBI special court) ने आज भूपेश बघेल के खिलाफ लगाई गई सभी धाराएं हटाते हुए उन्हें बरी कर दिया. कोर्ट ने कहा कि भूपेश बघेल के खिलाफ मुकदमा चलाने का कोई आधार ही नहीं है।
पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है- ‘सत्यमेव जयते. छत्तीसगढ़ में सेक्स सीडी कांड का मामला अक्टूबर 2017 में आया था. दावा किया गया था कि इस सेक्स सीडी कांड में तत्कालीन मंत्री राजेश मूणत शामिल हैं. इसके बाद रायपुर के सिविल लाइन थाने में केस दर्ज किया गया।
सितंबर 2018 में हुई थी भूपेश बघेल की गिरफ्तारी
इस मामले में पुलिस ने दिल्ली से पत्रकार विनोद वर्मा को गिरफ्तार किया था. कांग्रेस ने इसे साजिश बताया था, जिसके बाद इस मामले में सितंबर 2018 में भूपेश बघेल की गिरफ्तारी हुई थी. भूपेश बघेल उस समय छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे. इस पूरे मामले में भूपेश बघेल पर साजिश रचने का आरोप लगा था, जिसके बाद भूपेश बघेल कोर्ट में जमानत लेने से इनकार कर दिया था।
2018 में सीएम बने थे भूपेश बघेल
बघेल के समर्थन में छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने जगह-जगह प्रदर्शन किए थे. भूपेश बघेल की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जगह-जगह सभाएं की थीं. 2018 में विधानसभा चुनाव हुए थे. इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली थी, जिसके बाद भूपेश बघेल राज्य के मुख्यमंत्री बने थे।
सीबीआई कोर्ट ने भूपेश बघेल को किया बरी
सेक्स सीडी कांड मामले में मुख्य आरोपी कैलाश मुरारका, पूर्व सीएम के मीडिया सलाहकार रहे विनोद वर्मा, भूपेश बघेल, विजय पांड्या, विजय भाटिया को आरोपी बनाया गया था. जबकि इस मामले के आरोपी रिंकू खनूजा की मौत हो चुकी है. आज सीबीआई की विशेष अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ लगाई गई सभी धाराएं हटाते हुए उन्हें बरी कर दिया।
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