नई दिल्ली: आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने सोमवार (20 नवंबर) को स्किल डेवलपमेंट केस में पूर्व सीएम एन चंद्रबाबू नायडू को रेगुलर जमानत दे दी. न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक नायडू 28 नवंबर तक अंतरिम जमानत पर हैं.
इससे पहले अक्टूबर में तेलुगु देशम पार्टी (TDP) प्रमुख को स्वास्थ्य आधार पर चार सप्ताह की सशर्त अंतरिम जमानत दी गई थी. उनके अधिवक्ताओं ने अदालत को सूचित किया कि नायडू को मोतियाबिंद सर्जरी कराने के लिए जमानत की जरूरत है.
इलाज की डिटेल उपलब्ध कराने का दिया था आदेश
कोर्ट ने नायडू को एक लाख रुपये का जमानत बांड भरने का निर्देश दिया था. इसके अलावा अदालत ने टीडीपी प्रमुख को आत्मसमर्पण के समय केंद्रीय कारागार अधीक्षक को सीलबंद लिफाफे में इलाज और जिस अस्पताल में उनका इलाज हुआ, उसकी डिटेल उपलब्ध कराने का भी आदेश दिया था.
3,300 करोड़ रुपये का स्कैम
नायडू को कथित तौर पर 3,300 करोड़ रुपये के आंध्र प्रदेश स्किल डेवलपमेंट कोर्पोरेशन (APSSDC) घोटाले के में गिरफ्तार किया गया था. यह घोटाला कथित तौर पर उस समय हुआ था जब वह आंध्र के मुख्यमंत्री थे.
मार्च में सीआईडी ने शुरू की थी जांच
इस साल मार्च में आंध्र प्रदेश पुलिस के क्राइम इंवेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (CID) ने मामले की जांच शुरू की थी. जांच में इंडियन रेलवे ट्रेफिक सर्विस के पूर्व अधिकारी अरजा श्रीकांत को भी नोटिस दिया गया था. श्रीकांत 2016 में APSSDC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) थे.
युवाओं को रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए APSSDC की स्थापना
APSSDC की स्थापना 2016 में नायडू के सीएम कार्यकाल के दौरान बेरोजगार युवाओं को उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए स्किल ट्रेनिंग देकर करके उन्हें सशक्त बनाने के लिए की गई थी. इसके लिए तत्कालीन नायडू सरकार ने3,300 करोड़ रुपये की परियोजना के लिए एक समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किए थे.
एमओयू में सीमेंस इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर इंडिया लिमिटेड और डिजाइन टेक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल थे, जिन्हें कौशल विकास के लिए छह सेंटर स्थापित करने के लिए कहा गया था.
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