नई दिल्ली। पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank) के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर है। बैंक ने अपने ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए एक नया कदम उठाया है। पीएनबी (PNB) ने सोमवार यानी चार अप्रैल से दस लाख रुपये और इससे अधिक के चेक के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम (PPS) अनिवार्य कर दिया है।
नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा विकसित पॉजिटिव पे सिस्टम (PPS) के अनुसार, ग्राहक द्वारा जारी किये गए उच्च रकम वाले चेक (high-value cheques) का भुगतान होने से पहले एक बार कुछ आवश्यक जानकारी दोबारा कंफर्म की जाएगी।
पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत उच्च कीमत वाले चेक के भुगतान से पहले पीएनबी ग्राहकों को अकाउंट नंबर, चेक नंबर, चेक एल्फा कोड, इश्यू डेट, राशि और लाभार्थी के नाम आदि की जानकारी दोबारा कंफर्म करवानी होगी। चेक क्लीयर होने के लिए रखे जाने से कम से कम 24 कामकाजी घंटे पहले ये जानकारी बैक के साथ साझा करनी होगी।
ग्राहक इंटरनेट बैंकिंग (Internet Banking), मोबाइल बैंकिंग (Mobile Banking), एसएमएस बैंकिंग (SMS banking) या अपनी होम ब्रांच (Home Branch) के जरिए तय फॉर्मेट में यह जानकारी साझा कर सकते हैं। पीपीएस में रजिस्टर्ड चेक केवल विवाद समाधान तंत्र के तहत ही स्वीकार होंगे।
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की गाइडलाइन के अनुसार, पीएनबी एक जनवरी, 2021 से सीटीएस क्लियरिंग के लिए रखे गए 50 हजार और इससे अधिक के चेक के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम लेकर आया है, जो आज दस लाख और इससे अधिक के चेक के लिए अनिवार्य हो गया है।
आरबीआई का सुझाव है कि बैकों को पांच लाख और इससे अधिक के चेक के लिए यह सिस्टम अनिवार्य करना चाहिए। हालाकिं, इस सुविधा का लाभ लेना खाताधारकों के विवेक पर निर्भर हो। इस सुविधा से चेक भुगतान में होने वाली धोखाधड़ी से बचा जा सकता है।
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