नई दिल्ली। श्रम मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इस पर श्रम मंत्रालय से संबंधित DGHS यानी Directorate General of Health Services ने सेफ वर्कप्लेस के लिए नई गाइडलाइंस तैयार की हैं।
इन गाइडलाइंस में कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग और कंपनी के निर्देशों का पालन जरूरी होगा। इसमें CCTV के जरिए कर्मचारियों पर नजर रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। निर्देश का पालन ना करने पर अप्रेजल रुक सकता है। इसमें निजी कंपनियों को भी निर्देश देते हुए कहा गया है कि इंडस्ट्री HR पॉलिसी में बदलाव करे। सभी कर्मचारी के लिए हेल्थ बीमा जरूरी किया जाए।
कोरोना के लिए कंपनियां Special Leave Policy बनाएं। कंपनियां नजदीकी हॉस्पिटल से टाई-अप करें। कर्मचारी निजी वाहन या साइकिल का इस्तेमाल करें।
सीढ़ियों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। लिफ्ट का इस्तेमाल कर रहे हों तो एक समय में 2 से 4 लोगों से अधिक की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। दिशानिर्देश में यह भी कहा गया है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के माता-पिता में से अगर दोनों अगर वर्किंग हैं तो उन्हें घर से काम की इजाजत मिलनी चाहिए। इतना ही नहीं 65 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को घर से काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऑफिस में पर्याप्त मात्रा में हैंड सैनिटाइजर (बिना स्पर्श किए इस्तेमाल किया जाने वाला) और थर्मल स्क्रीनिंग जरूरी होंगे, जिन कर्मचारियों को पिक एंड ड्राप की सुविधा दी गई है उन लोगों को पिक एंड ड्रॉप के दौरान ऐसी बस या दूसरे वाहन उपलब्ध कराएं जाएं जो आकार में बड़े हों और इनमें कुल क्षमता के मुकाबले सिर्फ 30-40 फीसदी कर्मचारी को बैठाया जाये। पूरी बस न भरे।
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