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    मध्यप्रदेश के अभिभावकों को जबलपुर हाई कोर्ट से बड़ी अंतरिम राहत

  • July 29, 2020

    • फीस नहीं भर पाने के बावजूद स्कूल छात्रों के नाम नहीं काट पाएंगे

    जबलपुर मध्य प्रदेश के गरीब अभिभावकों के लिए आज का दिन सबसे बड़ा राहत भरा दिन साबित हुआ है। सूत्रों के मुताबिक जबलपुर हाईकोर्ट ने प्रदेश भर के गरीब छात्रों के माता-पिता व उनके परिजनों को बड़ी राहत देते हुए आज प्रदेशभर के स्कूल संचालकों को साफ-साफ आदेश दे दिया है कि जो अभिभावक अपने बच्चों की ट्यूशन फीस स्कूलों में जमा नहीं कर पा रहे हैं, उनके बच्चों के नाम फिलहाल किसी भी कीमत पर नहीं काटे जा सकते हैं। जबलपुर हाईकोर्ट ने इस संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए 10 अगस्त तक स्कूलों को यथास्थिति बनाए रखने का भी आदेश जारी किया है। इस मामले पर अब अगली सुनवाई 10 अगस्त को हाई कोर्ट में होगी। गौरतलब है कि प्रदेश भर के निजी स्कूलों में छात्र-छात्राओं की ट्यूशन फीस को लेकर निजी स्कूल संचालक गरीब छात्रों के माता-पिता एवं परिजनों पर जल्द से जल्द फीस जमा करने का दबाव बना रहे थे, जिसको लेकर प्रदेशभर के अभिभावक काफी परेशान थे। सनद रहे देश के साथ-साथ मध्यप्रदेश में भी जानलेवा कोरोना संकट के कारण 70 दिनों का लॉकडाउन किया गया था , जिस कारण सभी लोग काम धंधा छोड़कर घरों में बैठने को मजबूर हो गए थे। इस कारण लोगों की कमाई पर भी असर पड़ा, जिस कारण कई अभिभावक अब तक भी अपने बच्चों की फीस स्कूल में जमा नहीं करा पाए हैं। सूत्रों के मुताबिक फीस नहीं जमा कराने वाले अभिभावकों को कई निजी स्कूल संचालकों ने अल्टीमेटम देकर कहा था कि वह जल्द से जल्द अपने बच्चों की फीस स्कूल में जमा कराएं वरना स्कूल से उन बच्चों के नाम काट दिए जाएंगे , जिन्होंने फीस नहीं भरी है । इसी को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी, जिस पर यह अंतरिम फैसला हाईकोर्ट ने दिया है।

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