भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार(Madhya Pradesh Government) ने कोरोना महामारी (Corona Pandemic) के मद्देनजर प्रॉपर्टी टैक्स(Property tax), पानी के बिल(water bill) और नगरीय निकायों की प्रॉपर्टी के किराए (Urban Bodies Property Rent) में बड़ी राहत दी है. नगरीय विकास और आवास विभाग (Urban Development and Housing Department) ने प्रॉपर्टी टैक्स(property tax) में 50, 000 रुपये तक की बकायेदारी के मामलों से सरचार्ज पूरी तरह खत्म(Surcharge completely abolished) किया है. यह लाभ सिर्फ उन्हें मिलेगा जो बकाया राशि 31 अगस्त, 2021 तक जमा करेंगे.
वहीं एक लाख रुपये तक के बकाया पर अब केवल आधा (50 प्रतिशत) सरचार्ज ही लिया जाएगा. यदि बकाया की रकम एक लाख से अधिक है तो उस पर 25 फीसदी सरचार्ज माफ़ होगा. यह नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने किया है.
©2024 Agnibaan , All Rights Reserved