नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank Of India) ने डेबिट और क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन पेमेंट (online payment) को लेकर नए नियम (New Rules) निकाले है। रिजर्व बैंक का यह नियम 1 जनवरी 2022 से लागू होने जा रहा है। यह बदलाव डेबिट और क्रेडिट कार्ड (debit and credit cards) की सुरक्षा को देखते हुए किए जा रहे हैं। RBI ने ऑनलाइन भुगतान को और भी ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए सभी वेबसाइट और भुगतान गेटवे (Website and Payment Gateway) द्वारा स्टोर किए गए ग्राहकों के डेटा को हटाने के लिए कहा है। और इसके स्थान पर लेनदेन करने के लिए एन्क्रिप्टेड टोकन (encrypted token) का उपयोग करने की सलाह दी।
बैंको ने भेजे ग्राहकों को मैसेज
कई बैंकों ने अपने ग्राहकों को नए नियमों के बारे में जानकारी भी देना शुरू कर दि है। एचडीएफसी बैंक (HDFC bank) ने अपने ग्राहकों से कहा है कि, ‘बेहतर कार्ड सिक्योरिटी (card security) के लिए आरबीआई के नए मैनडेट के अनुरूप मर्चेंट वेबसाइट/ऐप पर सेव आपके एचडीएफसी बैंक कार्ड की डिटेल्स (card details) नए साल से मर्चेंट द्वारा डिलीट कर दी जाएंगी। हर बार भुगतान के लिए ग्राहक को या तो कार्ड की पूरी डिटेल्स डालनी होंगी या फिर टोकनाइजेशन सिस्टम (Tokenisation System) को अपनाना होगा।’
यह है टोकनाइजेशन
यह एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके तहत कार्ड की जानकारियों को एक यूनीक कोड या टोकन (unique code or token) के जरिए रिप्लेस किया जाएगा। इसके जरिए बिना जरूरी जानकारी को बताए ही ट्रांजेक्शन (transaction) करने की इजाजत मिलेगी। अभी तक हमें ट्रांजेक्शन के वक्त 16 अंकों का कार्ड नंबर (card number), कार्ड एक्सपायरी डेट (expiry date), सीवीवी और ओटीपी (CVV and OTP) डालना पड़ता था। ट्रांजेक्शन पिन देने की भी जरूरत होती थी। लेकिन अब ये सब जानकारियां नहीं देनी होगी। अब कार्ड की डिटेल के लिए कार्ड नेटवर्क (card network) की तरफ से एक कोड मिलेगा जिसे टोकन कहा जाएगा। हर कार्ड के लिए यह टोकन बेहद खास होगा।
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