img-fluid

अमेरिकी रक्षा विभाग को बड़ा झटका, अदालत ने बरकरार रखा हमले के मास्टरमाइंड के साथ किया गया समझौता

January 01, 2025

वॉशिंगटन। अमेरिकी रक्षा विभाग को बड़ा झटका लगा है। अमेरिका की अपील अदालत ने 09/11 हमले के मास्टरमाइंड और अन्य आरोपियों के साथ किए गए समझौते को बरकरार रखा। अदालत ने रक्षा सचिव लॉयड आस्टिन को फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि ऑस्टिन ने आरोपियों के साथ किए गए समझौते को रद्द करके अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया। अब अमेरिकी सरकार आरोपियों के साथ किए गए समझौते को लेकर आगे की कार्रवाई पर मंथन कर रही है।

11 सितंबर 2001 को अमेरिका में हुए आतंकी हमले में 3000 के करीब लोगों की मौत हुई थी और इस आतंकी हमले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। अपहरणकर्ताओं ने पहले दो विमानों को न्यूयॉर्क शहर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावरों से टकराया और तीसरे विमान को वर्जीनिया के अर्लिंग्टन में पेंटागन से टकराया। चौथे विमान को वॉशिंगटन डीसी में एक संघीय सरकारी इमारत को टक्कर मारनी थी, लेकिन वह एक खेत में गिर गया था। इस हमले के आरोपी खालिद शेख मोहम्मद और उसके दो साथी वालिद बिन अताश और मुस्तफा अल-हौसावी को मौत की सजा सुनाई गई है। 11 सितंबर के आतंकी हमले के पांच साजिशकर्ता ग्वांतेनामो बे जेल में बंद हैं।


कुछ महीने पहले अमेरिकी अभियोजकों ने 09/11 के मास्टरमाइंड खालिद शेख मोहम्मद के साथ एक समझौता किया था। इस समझौते के तहत अमेरिका मास्टरमाइंड खालिद शेख द्वारा आरोप स्वीकार करने के बदले मौत की सजा खत्म करने को तैयार है। इस समझौते का हमले के पीड़ितों ने विरोध किया तो रक्षा सचिव लॉयड आस्टिन ने समझौते को रद्द कर दिया था। ऑस्टिन ने कहा था कि 9/11 के पीड़ितों के परिवार और हमले से प्रभावित लोग आरोपियों पर मुकदमा चलते हुए देखना चाहते हैं। मगर नवंबर में एक सैन्य न्यायाधीश ने समझौते को वैध माना।

इसे लेकर अपील अदालत ने फैसला सुनाया कि ऑस्टिन भविष्य में होने वाले प्री-ट्रायल समझौतों को सीमित कर सकते हैं, लेकिन उनके पास पहले से स्वीकृत समझौतों को रद्द करने का अधिकार नहीं है। अदालत ने कहा कि प्रतिवादियों द्वारा अपराध स्वीकार करने से किसी भी नए मुकदमे की संभावना कम हो जाएगी।

Share:

मंगलूरू में तीन बच्चों की हत्या, पत्नी पर जानलेवा हमले मामले में शख्स को सजा-ए-मौत

Wed Jan 1 , 2025
मंगलूरू। मंगलूरू की एक अदालत ने एक व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। उसे अपने तीन बच्चों की हत्या और अपनी पत्नी को कुएं में धकेलकर मारने का प्रयास करने के आरोप में दोषी करार दिया गया है। तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय की जज संध्या ने 31 दिसंबर को हितेश शेट्टीगर को […]
सम्बंधित ख़बरें
खरी-खरी
शनिवार का राशिफल
मनोरंजन
अभी-अभी
Archives

©2025 Agnibaan , All Rights Reserved