अहमदाबाद। गुजरात हाईकोर्ट (Gujrat HC) ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की सजा पर रोक वाली याचिका खारिज कर दी है। दरअसल, मोदी उपनाम वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Congress Leadr Rahul Gandhi) को दोषी करार दिया गया था। उन्हें दो साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद उनकी संसद की सदस्यता भी चली गई थी। इससे पहले हाईकोर्ट की ओर से गुरुवार को जारी सूची के अनुसार न्यायमूर्ति हेमंत प्रच्छक की अदालत शुक्रवार सुबह 11 बजे फैसला सुनाएगी। अगर कोर्ट ने राहुल की दोषसिद्धि पर रोक लगर दी तो उनकी संसद सदस्यता बहाल होने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा।
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