इंदौर: इंदौर जिले में अवैध शराब तस्करों पर कलेक्टर महोदय डॉ. इलैयाराजा टी. एवं सहायक आयुक्त आबकारी, मनीष खरे के निर्देशन में में शुष्क दिवस के अवसर पर आबकारी विभाग द्वारा अभियान चलाया गया जिसमे किसी को भनक न लगे इसलिए अचानक जिले के समस्त सहायक जिला आबकारी अधिकारियों के नेतृत्व में अलग अलग स्थानो पर सर्चिग के लिए टीमें गठित कर जिले में 40 अवैध शराब के अड्डो पर दबिश दी गई। जिसमें भारी मात्रा में अवैध शराब जप्त कर कुल 34 प्रकरण कायम किये गये।
जिनमें से 04 प्रकरण 50 बल्क लीटर से अधिक होकर 34(2) के एवं 30 प्रकरण 34(1) के पंजीबद्ध कर आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें 04 आरोपियों को जेल भेजा गया। उक्त प्रकरणों में कुल, देशी शराब केे 1480 पाव (266.4 बल्क लीटर), विदेशी मदिरा के 64 बोतल (48 बल्क लीटर), बीयर की 72 केन (36 बल्क लीटर) एवं 69 बल्क लीटर हाथ भट्टी मदिरा तथा 470 लीटर महुआ लहान जप्त किया गया। जिनका अनुमानित बाजार मूल्य रूपये 319180/- है। इन प्रकरणों में निम्नानुसार महत्वपूर्ण प्रकरण मप्र आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत पंजीबद्ध किये गए।
(1) वृत छावनी में उपनिरीक्षक राजेश तिवारी व्दारा श्यामा चरण शुक्ल नगर थाना संयोगितागंज स्थित लीलाबाई पत्नी अजय हरिजन उम्र 65 वर्ष के मकान की तलाशी में पांच नग गत्ते के कार्टून में 250 पाव देशी मदिरा प्लेन एवम् 75 पाव मसाला मदिरा बरामद की गई। बरामद 58.5 बल्क लिटर देशी मदिरा को कब्जे आबकारी लिया गया एवम जब्ती की कार्यवाही की गई।आरोपीया का आदतन अपराध होने एवम 50 बल्क लिटर से अधिक मदिरा जब्त होने से मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) क, 34(2),सहपठित धारा 45 के तहत गिरफ्तार किया गया।
(2) वृत बम्बई बाजार उपनिरीक्षक श्रीमती प्रियंका शर्मा व्दारा कुख्यात आदतन अपराधी हेमंत शर्मा उर्फ गोटिया के घर बैराठी नगर के चांदनी प्लाजा मल्टी के फ्लैट नम्बर 101 पर दबिश देने पर विभिन्न रेंज की विदेशी मदिरा की 64 नग बोतल तथा किंगफिशर स्ट्रांग कैन बियर 72 नग बरामद किए गए।मौके से आरोपी हेमंत पिता सतीश शर्मा को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) 34(2) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
(3) वृत बालदा कॉलोनी में श्रीमती मीरा सिंह उपनिरीक्षक के व्दारा दो स्थानों पर दबिश दी ।(a) प्रेमाबाई पति सरदार जाति चौहान निवासी 59, श्रध्दापुरी कालोनी व्दारकापुरी इन्दौर के घर में स्थित बाथरूम के गुप्त चैंबर से कुल 365 पाव देशी मसाला एवं प्लेन शराब के कुल 65.7 बल्क लिटर जप्त की गई। यहाँ आरोपी के द्वारा बाथरूम में करंट का तार लगाया गया था जिससे कोई प्रविष्ट न करे, आबकारी की टीम ने अपनी सूझबूझ से करंट का तार और हीटर हटाकर कार्यवाही को अंजाम दिया
(4) पिंकी पति सुभाष चौधरी निवासी 30/A प्रजापत नगर इन्दौर के रिहायशी मकान से देशी मसाला एवं प्लेन शराब के 400 पाव जप्त किए गए। कुल 72:00 बल्क लीटर जप्त हुई।
इन दोनो प्रकरणों में आरोपियों के विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) 34(2) के तहत प्रकरण पंजीबध्द किए। कार्यवाही में जिले के समस्त सहायक जिला अधिकारी ,आबकारी उपनिरीक्षक ,मुख्य आरक्षक एवं आरक्षक तथा नवागत आरक्षक सम्मिलित थे।
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