वाशिंगटन । बाइडन प्रशासन (Joe Biden) ने पर्यावरण संबंधी उस कानून के एक नियम (National Environment Policy Act) को बहाल करने की घोषणा की, जिसे ट्रंप (Donald Trump) प्रशासन ने रद कर दिया था। इस नियम के मुताबिक हाईवे, पाइपलाइन और अन्य बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी देने से पहले संघीय एजेंसियों को पर्यावरण संबंधी प्रभावों का आकलन करना होगा और स्थानीय निकायों की राय भी लेनी होगी।
पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने 50 साल पुराने इस नेशनल एनवायरमेंट पालिसी एक्ट (National Environment Policy Act) को यह कहते हुए रद कर दिया था कि इससे खादानों के विकास, सड़क के विस्तार और इस तरह की अन्य परियोजनाओं में देरी होती है। पर्यावरणीय गुणवत्ता पर व्हाइट हाउस की परिषद के मुताबिक घोषित अंतिम नियम के तहत संघीय एजेंसियों को ग्रीनहाउस गैसों का विश्लेषण करना होगा जो एक प्रस्तावित परियोजना के जीवनकाल में उत्सर्जित हो सकती हैं। साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन नए राजमार्गों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचे को कैसे प्रभावित कर सकता है, इसका भी आकलन करना होगा।
यह नियम 30 दिन के भीतर प्रभावी होगा। इसमें यह भी सुनिश्चित किया गया है कि मंजूरी प्रक्रिया में संबंधित परियोजना से प्रभावित होने वाले स्थानीय निकायों की भी बड़ी भूमिका हो। परिषद की प्रमुख ब्रेंडा मैलोरी ने बाइडन प्रशासन के इस फैसले को ‘बुनियादी सामुदायिक सुरक्षा उपायों’ को बहाल करने जैसा बताया, जिसे ट्रंप प्रशासन ने खत्म कर दिया था। उन्होंने कहा कि पर्यावरण समीक्षा में इन खामियों को दूर करने से परियोजनाओं के तेज निर्माण, उन्हें अधिक लचीला बनाने और आसपास रहने वाले लोगों को अधिक लाभ प्रदान करने में मदद मिलेगी।
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