विनायक, पलक सहित तीन मुजरिमों की जमानतों पर इसी माह हाईकोर्ट में सुनवाई
इंदौर। भय्यू महाराज सुसाइड कांड में नौकरानी पलक पुराणिक, सेवादार विनायक दुधाड़े सहित तीन मुजरिमों को मिली छह साल की सजा को नाकाफी बताते हुए महाराज की पत्नी हाईकोर्ट जा पहुंची हैं। उनकी याचिका पर संबंधितों को नोटिस जारी किए गए हैं।
सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर आयुषी देशमुख ने हाईकोर्ट में रिवीजन लगाकर 28 जनवरी को सेशन कोर्ट के जज धर्मेंद्र सोनी द्वारा सुनाए फैसले को चुनौती दी है और मुजरिमों की सजा बढ़ाए जाने की मांग की है। गौरतलब है कि कोर्ट ने आत्महत्या के लिए उकसाने व उसकी साजिश रचने के जुर्म में पलक पुराणिक, विनायक दुधाड़े व शरद देशमुख को छह-छह साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। अब आयुषी का कहना है कि जिस धारा में सजा सुनाई गई है, उसमें 10 साल तक की सजा दी जा सकती थी। ऐसे में छह साल की सजा कम है, लिहाजा उन्हें ज्यादा से ज्यादा सजा दी जाए। इस पर कल हाईकोर्ट ने संबंधित मुजरिमों व तेजाजी नगर पुलिस को नोटिस जारी किए तो उन्होंने स्वीकार लिए। अब 23 फरवरी को हाईकोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई करेगी। इसी तरह जेल में बंद तीनों मुजरिमों ने भी हाईकोर्ट में अर्जियां दाखिल कर अपील की सुनवाई पूरी होने तक उन्हें जमानत पर छोड़े जाने की मांग की हुई है। इस पर अभी सरकार का जवाब नहीं आया है। अब अगली तारीख पर सरकार को भी इस संबंध में जवाब देने को कहा गया है।
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