नई दिल्ली: सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म आने से लोगों में वीडियो बनाने और उसे वायरल करने का क्रेज तेजी से बढ़ा है. आज के समय में कोई भी वीडियो पलभर में वायरल हो जाता है. वहीं कई बार ऐसे वीडियो भी सामने आते हैं, जिनकी वजह से हिंसा और साप्रदायिक तनाव बढ़ने का खतरा रहता है. ऐसे में अगर आप अपने प्रोफाइल से कोई वीडियो शेयर कर रहे हैं, तो आपको सावधानी पूर्वक उसे शेयर करना चाहिए. क्योंकि अगर आपने कोई आपत्तिजन वीडियो या पोस्ट शेयर की तो आप पर जुर्माना तो लगेगा ही साथ में आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है.
बता दें हाल ही में हरियाणा में सांप्रदायिक तनाव फैला हुआ है, जो वायर वीडियो की वजह से बढ़ा है. यहां तनाव फैलाने वाले दोनों तरफ के लोग वीडियो के जरिए भावना बढ़काने का आरोप लगा रहे हैं. ऐसे में वीडियो शेयर करने का आपका शौक आपके लिए जंजाल भी बन सकता है. इसलिए यहां हम आपको गलत वीडियो शेयर करने पर मिलने वाली सजा और जुर्माने के बारे में बता रहे हैं.
वीडियो शेयर करने से पहले करें ये काम
अपने प्रोफाइल से वीडियो शेयर करने से पहले आपको उस वीडियो के कंटेंट को खुद परखना चाहिए, साथ ही वीडियो के सोर्स और उसमें दी गई जानकारी को वेरीफाई करना चाहिए. अगर ये सभी चीज नेगेटिव हैं, तो आपको ऐसा वीडियो अपने प्रोफाइल से शेयर नहीं करना चाहिए.
क्या है सजा का प्रावधान
आईटी एक्ट की धारा 67 में कहा गया है कि अगर कोई पहली बार सोशल मीडिया पर ऐसा करने का दोषी पाया जाता है, तो उसे तीन साल की जेल हो सकती है. साथ ही 5 लाख रुपये का जुर्माना भी देना पड़ सकता है. इतना ही नहीं, अगर ऐसा अपराध फिर दोहराया जाता है, तो मामले के दोषी को 5 साल की जेल हो सकती है और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है.
कैसे करें शिकायत
आपत्तिजन वीडियो के मामले में आप अपने करीब के पुलिस थाने में इसकी लिखित शिकायत कर सकते हैं. इसके अलावा राज्य सरकारों ने पुलिस विभाग में अलग से साइबर सेल बनाई हुई है, जहां आप इसकी लिखित या ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं.
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