इंदौर। मॉडल का पोर्न वीडियो बनाकर वेबसाईट पर अपलोड करने के चर्चित मामले में कोर्ट ने गिरोह के तथाकथित सरगना ब्रजेंद्रसिंह गुर्जर को जमानत दे दी है। मामले में डायरेक्टर को जमानत मिलने से कई मुलजिमों को जमानतें मिल चुकी है, इसका लाभ भी उसे मिला।
सूत्रों के मुताबिक आईटी एक्ट व अनैतिक देह व्यापार अधिनियम में जेल में बंद 31 वर्षीय मुलजिम ब्रजेन्द्र सिंह गुर्जर पिता कमलसिंह निवासी दबोह जिला भिंड ने यहां की सेशन कोर्ट से जमानत मांगी थी। उसका कहना था कि वह 10 अगस्त से जेल में बंद है जबकि उसने न तो वीडियो बेचा और न उसे एडिट किया न इंटरनेट पर अपलोड किया। फरियादी ने पैसों के विवाद में उसे उलझाया है जबकि वह उसके साथ पिछले साल ही एक वीडियो में काम कर चुकी है। केवल एफआईआर में नाम आने से किसी को अपराधी नहीं माना जा सकता है। सरकार की ओर से यह कहकर जमानत पर ऐतराज उठाया गया था कि उसने फिल्म बनवाई थी जिसकी लिंक उसके मोबाईल में भी मिली है और उसने ही उसे इंटरनेट पर अपलोड करने के लिए बेचा था, मुंबई के विजयानंद पांडे के खाते से उसके अकाउंट में पैसा भी आया है। मॉडल से वेश्यावृत्ति भी कराई जा रही थी। यदि जमानत मिली तो उसके हौंसले बुलंद होंगे। जज विवेक सक्सेना ने यह कहकर जमानत अर्जी मंजूर कर ली कि अपराध वीडियो अपलोड करने का है और अपराध मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण लायक है। इस मामले में फिल्म के डायरेक्टर राजेश गुर्जर को अग्रिम जमानत मिल चुकी है। राजेश के कहने पर ही सहअभियुक्त अंकित ने फिल्म शूट की थी, उसे भी जमानत मिल चुकी है और अपलोड करनेवाले केशव व दीपक को जमानत मिल चुकी है। ऐसे में मुलजिम ब्रजेंद्रसिंह की जांच में जरूरत नहीं होने से उसे 25 हजार की जमानत और इतनी ही राशि के मुचलका पेश करने पर जमानत पर छोड़ऩे का आदेश दिया है।
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