नई दिल्ली । दिल्ली की साकेत कोर्ट ने बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में दोषी करार दिए जा चुके आरिज खान की सजा की अवधि पर सोमवार सुबह फैसला सुरक्षित रख लिया। एडिशनल सेशस जज संदीप यादव ने आज शाम चार बजे फैसला सुनाने का आदेश दिया है।
आज पहले सत्र में सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा कि यह मामला न्याय के रक्षक की हत्या से जुड़ा है। एक पुलिस अधिकारी की ड्यूटी के दौरान हत्या की गई है। पुलिस की ओर से उकसावे की कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। घटनास्थल से मिले हथियारों के जखीरे से साफ पता चलता है कि आरोपी किसी की भी हत्या करने को उतारु थे। आरोपी के हाथ पर गन पावडर मिले थे।
तब कोर्ट ने पूछा कि आप कह रहे हैं कि आरोपियों ने फायर किया था। कोर्ट ने बचाव पक्ष के वकील से पूछा कि आप कुछ कहना चाहते हैं, तो बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि यह साफ नहीं है कि गोली किस ओर से चली है।
कोर्ट ने पिछले आठ मार्च को आरिज खान को दोषी करार दिया था। आरिज खान को दिल्ली पुलिस ने फरवरी 2018 में गिरफ्तार किया था। आरिज को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भारत-नेपाल सीमा से गिरफ्तार किया था। आरिज पर दिल्ली, अहमदाबाद, यूपी और जयपुर में हुए बम धमाकों का भी आरोप है। आरोप है कि वह 2008 में बाटला हाउस एनकाउंटर के दौरान एक बिल्डिंग में मौजूद था। उसी बिल्डिंग में चार आतंकी मौजूद थे। चार आतंकियों में से दो आतंकियों को भागने में आरिज ने मदद की थी।
आरिज के खिलाफ एनआईए ने 15 लाख रुपये का ईनाम रखा था। दिल्ली पुलिस ने भी उस पर पांच लाख रुपये का इनाम घोषित कर रखा था। आरिज यूपी के आजमगढ़ का रहने वाला है। इस मामले में एक आरोपी शहजाद अहमद को 2013 में सजा सुनाई जा चुकी है।
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