सिरोंज। सिरोंज। नगरीय क्षेत्र में नगर पालिका परिषद की बगैर अनुमति के कहीं भी होल्डिंग बैनर नहीं लगने चाहिए । नगरपालिका परिषद में पहले लागू नियम को शहर में लागू कर दे तो हर महीने हजारों रुपए की आय नगरपालिका को होने लगेगी दूसरी ओर बिजली वितरण कंपनी के खंभों पर भी प्रचार सामग्री बगैर अनुमति की लगाई जा रही है। इसके कारण किसी भी दिन कोई भी बड़ी अनहोनी हो सकती उसका जिम्मेदार कौन होगा अवैध रूप से बैनर पोस्टर लगाने वालों के द्वारा शासकीय संपत्ति पर किसी भी तरह की प्रचार सामग्री लगाना वैसे ही वर्जित होती है।
इस ओर जिम्मेदारों का ध्यान नहीं
इसके बाद भी शहर के अधिकांश थानों तथा बिजली खम्मा से लेकर कहीं भी इनको लगाने का काम अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए विज्ञापनों के बैनर पोस्टर लगाने का काम किया जाता है ।जानकारी होने के बाद भी नगर पालिका से लेकर बिजली वितरण कंपनी के अधिकारियों के द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है ।इसकी वजह से इनकी संख्या दिन बढ़ती जा रही है ।
कार्रवाई होगी या नहीं
कई जगह तो ऐसे बैनर लगाए जाते हैं जिनको देखकर लोग इनके झांसे में फंस कर कई बार अपनी जमा पूंजी भी ठिकाने लगा देते हैं ।कई संस्थान एवं स्कूल कॉलेज ब कई जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी अपने बैनर पोस्टर बिजली के खंभो पर लगवाने का कार्य करते हैं। अब देखना है कि नगर पालिका परिषद के द्वारा बगैर नियम के बैनर पोस्टर लगाने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी या नहीं।
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