नई दिल्ली: अगर आप भी बैंक के लॉकर (Bank Locker) का इस्तेमाल करते हैं या लॉकर को किराए पर लेने की योजना बना रहे हैं तो आपको भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के लॉकर नियमों के बारे में जरूर जान लेना चाहिए. दरअसल, 1 जनवरी 2023 को नए साल के शुरुआत के साथ ही रिजर्व बैंक लॉकर से जुड़े नियमों में बदलाव करने जा रहा है. इस नियम के लागू होने के बाद से ग्राहकों के साथ बैंक लॉकर को लेकर मनमानी नहीं कर पाएंगे.
अगर लॉकर में रखे सामान को कई नुकसान पहुंचता है तो बैंक की जिम्मेदारी अब तय की जाएगी. इसके अलावा अब बैंक से ग्राहकों को 31 दिसंबर तक के लिए एक एग्रीमेंट साइन करना होगा. इसके जरिए ग्राहकों को लॉकर के नियमों में बदलाव के बारे में जानकारी SMS और अन्य माध्यम से बैंक को देनी होगी.
1 जनवरी 2023 से पहले लॉकर होल्डर्स को नए लॉकर एग्रीमेंट के लिए पात्रता दिखानी होगी और नवीनीकरण के लिए एग्रीमेंट करना होगा. लॉकर एग्रीमेंट को लेकर ग्राहकों को सचेत करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक (PNB) जैसे बैंक अलर्ट एसएमएस भी भेज रहे हैं. पीएनबी द्वारा ग्राहकों को भेजे जा रहे मैसेज में लिखा है कि ‘RBI गाइडलाइंस के अनुसार न्यू लॉकर एग्रीमेंट 31 दिसंबर 2022 से पहले एक्जीक्यूट किया जाना है.’
RBI के नए मानकों के अनुसार, बैंक की लापरवाही के चलते अगर लॉकर में रखी सामग्री को कोई भी नुकसान होता है तो इसके लिए बैंक को भुगतान करना होगा. ये बैंकों की जिम्मेदारी है कि वे परिसर की सुरक्षा के लिए सभी कदम उठाएं जिसमें सुरक्षित जमा तिजोरी रखी गई है. अगर नुकसान बैंक के कर्मचारियों द्वारा की गई धोखाधड़ी के कारण होता है, तो बैंक की देयता लॉकर के वार्षिक किराये के 100 गुना तक होगी.
भूकंप, बाढ़, बिजली गिरने, आंधी-तूफान आदि प्राकृतिक आपदाओं, ग्राहक की गलती या लापरवाही के कारण लॉकर में रखी सामग्री को किसी भी तरह का नुकसान होता है, तो बैंक उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा.
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