ढाका: शेख हसीना (Sheikh Hasina) के नेतृत्व वाली अवामी लीग (Awami League) पार्टी पर प्रतिबंध (ban) लगाने और उसका पंजीकरण रद्द (Cancellation of registration) करने के अनुरोध वाली एक याचिका (Petition) सोमवार को उच्च न्यायालय (High Court) में दायर की गई। याचिका में इस महीने की शुरुआत में बांग्लादेश में प्रदर्शन के दौरान छात्रों के मारे जाने में पार्टी की कथित संलिप्तता का हवाला दिया गया। सरकारी समाचार एजेंसी ‘बीएसएस’ की खबर के अनुसार, याचिका दायर करने वाले मानवाधिकार संगठन सारदा सोसाइटी के कार्यकारी निदेशक आरिफुर रहमान मुराद भुइयां ने अदालत से मोहम्मद यूनुस (mohammed yunus) के नेतृत्व वाली मौजूदा अंतरिम सरकार (interim government) का कार्यकाल न्यूनतम तीन वर्ष तक बढ़ाने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया।
‘यूएनबी’ समाचार एजेंसी के अनुसार, उच्च न्यायालय में दायर याचिका में भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन के दौरान छात्र प्रदर्शनकारियों की सामूहिक हत्या के लिए अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाने और राजनीतिक दल के रूप में उसका पंजीकरण रद्द करने का भी अनुरोध किया गया है। याचिका में उन्होंने संबंधित प्राधिकारों को पूर्व प्रधानमंत्री हसीना के नाम पर स्थापित संस्थानों के नाम बदलने तथा विदेश में कथित रूप से जमा किए गए 11 लाख करोड़ टका को देश में वापस लाने का आदेश देने का अनुरोध किया।
‘डेली स्टार’ अखबार की खबर के अनुसार, याचिका में अदालत से अवामी लीग के शासन के दौरान अनुबंध के आधार पर नियुक्त अधिकारियों को स्थानांतरित करने की भी मांग की गई है। मामले की सुनवाई मंगलवार को होने की संभावना है। हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग सरकार के खिलाफ जुलाई के मध्य से छात्रों का विरोध प्रदर्शन शुरू होने के बाद 600 से अधिक लोग मारे गए।
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