भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अतिआवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे। आयुक्त नगर निगम वीएस चौधरी कोलसानी ने कहा कि (साफ सफाई)/जल प्रदाय और अग्निशमन अत्यावश्यक सेवा में आते हैं। नगर पालिका निगम भोपाल में कार्यरत स्वच्छता से जुड़े समस्त साफ-सफाई कर्मचारी, स्वच्छता वाहन के चालक एवं सुपरवाइजर नियमित, विनियमित एवं श्रमिक अब किसी भी स्थिति में ड्यूटी से अनुपस्थित नहीं रह पाएंगे। मंगलवार से ही यह आदेश लागू हो जाएंगे। इस आदेश के बाद सभी को अपने दायित्व और कार्यस्थल पर ड्यूटी के दौरान उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। यदि कोई भी कर्मचारी बिना सक्षम अनुमति के अनुपस्थित पाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में आदेश की अवहेलना तथा अत्यावश्यक सेवा को प्रभावित करने का दोषी माना जाएगा। ऐसे कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं प्रावधानों के अनुसार आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त ऐसे व्यक्तियों को भविष्य में नगर पालिका निगम में कार्य में नहीं रखा जाएगा।
हड़ताल या मनमर्जी से अवकाश नहीं होगा
अब इन तीनों विभागों के कर्मचारियों को नियमित ड्यूटी करना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में हड़ताल और मनमर्जी की छुट्टियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लग गई है। कोलसानी ने बताया कि नए आदेश के बाद इन्हें भी नियमित ड्यूटी करना होगा।
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