मुंबई । महाराष्ट्र (Maharashtra) में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर सामाजिक- राजनीतिक कार्यक्रमों पर 31 मार्च तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। यहां तक कि अंतिम संस्कार में भी सिर्फ 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है। इसी तरह विवाह समारोह में सिर्फ 50 लोगों की उपस्थिति हो सकेगी। राज्य सरकार ने कोरोना नियमावली (Corona manual) का उल्लंघन करने वालों पर कठोर कार्रवाई करने का भी आदेश जारी किया है। राज्य के मुख्य सचिव सीताराम कुंठे ने सोमवार देर रात नई नियमावली जारी की। इस नियमावली के अनुसार अब विवाह कार्यक्रमों में सिर्फ 50 लोग उपस्थित रह सकेंगे। विवाह कार्यक्रम में कोरोना नियमावली (Corona manual) का उल्लंघन होने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह राज्य सरकार ने धार्मिक स्थलों, निजी कार्यालयों, शापिंग सेंटर, सिनेमागृह,मॉल में भी कोरोना नियमावली का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश प्रशासन को दिए हैं। नई नियमावली के तहत निजी कार्यालयों में वर्क फ्राम होम, किसी भी हालत में मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग और सामाजिक दूरी का पालन अनिवार्य किया गया है।
स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे (Health Minister Rajesh Tope) ने कहा है कि कोरोना नियमावली का कठोरता के साथ पालन आवश्यक है। सभी जिलाधिकारियों को उनके जिले की स्थिति के अनुसार निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया है। पूरे राज्य में फिलहाल लॉकडाउन लगाए जाने का कोई विचार नहीं है। राजेश टोपे ने कहा कि राज्य में कोरोना का टीका सभी जगह उपलब्ध करवाया गया है। लोग बेझिझक कोरोना वायरसरोधी टीका लगवाएं और कोरोना नियमावली का पालन करें। इस बीच सोमवार को महाराष्ट्र में 15 हजार 51 नए कोरोना संक्रमित मिले थे। इसलिए राज्य सरकार कोरोना को लेकर पूरी तरह सतर्क है। (हि. स.)