नई दिल्ली । नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है। महानिदेशालय ने आज एक परिपत्र जारी कर पूर्व में इस संबंध में जारी आदेश की अवधि 31 अगस्त से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी है। उसने स्पष्ट किया है कि कार्गो विमानों और विशेष अनुमति प्राप्त उड़ानों पर यह आदेश लागू नहीं होगा। साथ ही चुनिंदा मार्गों पर नियमित अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की अनुमति भी दी जा सकती है।
उल्लेखनीय है कि कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए देश में अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन 22 मार्च से बंद है। घरेलू उड़ानों पर भी 25 मार्च से प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन 25 मई से सीमित संख्या में घरेलू उड़ानें शुरू कर दी गई हैं। गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 4 के लिए नयी गाइडलाइन्स जारी कर दी है।
इन नयी गाइडलाइन्स में कहा गया है कि देश भर मेट्रो ट्रेन सेवाएं 7 सितंबर से चालू होंगी, जबकि स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान अनलॉक 4 के तहत बंद रहेंगे। गृह मंत्रालय ने अनलॉक 4.0 के लिए दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा कि सरकार ने नियमन क्षेत्रों के तहत और गतिविधियां खोलने का फैसला किया है, हालांकि 30 सितंबर तक सभी निषेध क्षेत्रों में लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया जाएगा। सरकार ने निर्णय लिया है कि गृह मंत्रालय ने अनलॉक 4.0 के लिए जो दिशानिर्देश जारी किये है वो 1 सितंबर से लागू होगा, । गृह मंत्रालय ने कहा कि ये दिशानिर्देश राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से प्राप्त फीडबैक और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के आधार पर तैयार किए गए हैं।
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