भोपाल। कोरोना काल के दौरान बिजलों बिलों में छूट देने के लिए सरकार ने बिल बांटने की प्रक्रिया को 10 अप्रैल तक रुकवा दिया है। इसके बाद बिजली कंपनियों ने भोपाल शहर समेत प्रदेश भर में बिल बांटने पर रोक लगा दी है। यह रोक बिलों को छूट के अनुरूप अपडेट करने के लिए लगाई है। बिलों में छूट उन उपभोक्ताओं को दी जानी है, जिन पर 31 अगस्त 2020 तक बकाया था। प्रदेश में ऐसे बकायादारों की संख्या 88 लाख है, जिनका 6400 करोड़ रुपये माफ होना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में विधानसभा में यह घोषणा की थी। अब इस घोषणा का पालन करने के लिए शनिवार शाम को ही सरकार की तरफ से बिजली कंपनियों को कहा गया है कि अप्रैल माह में ही पात्रता रखने वाले 100 फीसदी उपभोक्ताओं को छूट दी जाए। अभी इन उपभोक्ताओं पर उक्त् राशि बकाया दिखाई जा रही है, जो हर माह बिल में जुड़कर आ रही थी।
छूट को ऐसे समझे
जिन उपभोक्ताओं पर 31 अगस्त 2022 तक बिजली बिल बकाया था, वह पूरा माफ किया जाएगा। जिन्होंने यह बकाया समाधान योजना के तहत जमा कर दिया था, ऐसे उपभोक्ताओं की राशि भी लौटाई जाएगी। यह राशि कैश नहीं दी जाएगी, बल्कि 31 अगस्त 2020 के बाद के बिलों में समायोजित की जाएगी। यदि उपभोक्ताओं ने यह बिल भी चुका दिया है तो आने वाले महीने के बिलों से जमा की गई उक्त् राशि को समायोजित किया जाएगा। जिन उपभोक्ताओं ने 31 अगस्त 2020 के पहले का घरेलू बकाया जमा नहीं किया है और उनके बिल में यह राशि जोड़कर दी जा रही है उनके बिलों में उक्त अवधि तक की बकाया राशि को ब्याज के साथ माफ किया जाएगा और अगस्त 2020 के खपत की राशि ही बिल में दी जाएगी। जिन्होंने 31 अगस्त 2020 के बाद का बकाया नहीं भरा है, उसे माफ नहीं किया है। यह राशि तो चुकानी होगी।
प्रमाण पत्र बांटे जाएंगे
बिजली कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जिन उपभोक्ताओं के बिल माफ किए जाएंगे, उन्हें बिल माफी के प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे। ये प्रमाण पत्र जनप्रतिनिधियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में बांटे जाएंगे। जिलों में प्रभारी मंत्री की मौजूदगी में यह कार्यक्रम होगा।
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