भोपाल। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2020-21 की अंतिम सूची में ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण पर रोक लगाकर ओबीसी को 14 प्रतिशत आरक्षण के साथ दोबारा सूची तैयार करने के आदेश जारी किये हैं। कोर्ट के इस फैसले पर पूर्व मंत्री एवं विधायक कमलेश्वर पटेल ने कहा कि राज्य सरकार ने ओबीसी आरक्षण पर कोर्ट में सही ढंग से पक्ष नहीं रखा जिसके कारण रोक लगी है। पटेल ने कहा कि 27 प्रतिशत आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन भाजपा सरकार ने इसे खत्म करने का काम किया है।
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