केशव नाचानी को भी नहीं मिली अग्रिम जमानत
इंदौर। कई महीने से जेल में बंद भूमाफिया दिलीप सिसौदिया उर्फ दीपक जैन (Land mafia Dilip Sisodia alias Deepak Jain) निवासी गुलमर्ग कालोनी की करोड़ों की गड़बड़ी वाले मनी लांड्रिंग केस (money laundering case) में जमानत पीएमएल कोर्ट के विशेष न्यायाधीश (special judge) की कोर्ट ने खारिज कर दी। इसी केस के सहअभियुक्त केशव नाचानी को भी अग्रिम जमानत नहीं मिली है।
दिलीप की ओर से प्रकरण में चालान पेश हो जाने और खुद की दिल से संबंधित बीमारी आदि के आधार पर जमानत मांगी गई। ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक चंदन ऐरन ने पीएमएल अधिनियम की धारा 45 में उल्लेखित शर्तों के आधार पर इसका मौखिक और लिखित विरोध करते हुए बताया कि आरोपी दिलीप द्वारा तीन हाउसिंग सोसायटी की जमीनों में हेरफेर कर करोड़ों रुपए की गड़बड़ी की गई है।
यह कहा कोर्ट ने
प्रस्तुत अभिलेख अनुसार प्रथम दृष्टया यह विश्वास करने के लिए समुचित आधार नहीं है कि आरोपी दिलीप सिसौदिया उक्त अपराध का दोषी नहीं है और उसके द्वारा जमानत के दौरान कोई अपराध किए जाने की संभावना नहीं है, क्योंकि स्वयं आवेदक के अनुसार ही उसके विरुद्ध वर्ष 2021 से 2023 की अवधि में विभिन्न थानों में 11 एफआईआर दर्ज हुई हैं। प्रकरण में अपराध के आगम के रूप में दर्शाई गई कुल सम्पत्ति की कीमत करोड़ों रुपए रहती है, जिसे देखते हुए आरोपी दिलीप सिसौदिया को नियमित जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इसी के साथ दिलीप का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया।
नाचानी को भी राहत नहीं
इसी कोर्ट द्वारा सहअभियुक्त भूमाफिया केशव नाचानी का भी अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किया गया। इसके पहले कोर्ट दो अन्य सहअभियुक्त अशोक पिपाड़ा और रणवीरसिंह सूदन की अग्रिम जमानत अर्जी भी खारिज कर चुकी है।
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