लखनऊ । इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) ने समाजवादी पार्टी के विधायक (SP MLA) मोहम्मद आजम खान (Mohammad Azam Khan) को 26 महीने बाद (After 26 Months) जमानत दे दी (Granted Bail), पर नया केस दर्ज होने के कारण (Due to Registration of New Case) जेल में ही रहेंगे (Will Remain in Jail) । उन्हें फरवरी 2020 में सीतापुर जेल में बंद कर दिया गया था।
आजम खान को तत्काल रिहा नहीं किया जाएगा, क्योंकि पिछले सप्ताह फर्जी दस्तावेजों पर किसी संस्था को मान्यता देने के संबंध में उनके खिलाफ नया मामला दर्ज किया गया था।
मोहम्मद आजम खान को अब किताब चोरी, बकरी चोरी, भैंस चोरी, जमीन अतिक्रमण, जमीन हथियाने, जालसाजी और बिजली चोरी समेत 87 मामलों में जमानत मिल चुकी है। अंतत: रिहा होने से पहले उन्हें पिछले सप्ताह उनके खिलाफ दर्ज 88वें मामले में जमानत लेनी होगी।
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