मुरादाबाद: मुरादाबाद की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (MP-MLA Special Court) ने छजलैट मामले में पूर्व सांसद आजम खान (Former MP Azam Khan) और बेटे विधायक अब्दुल्ला आजम (MLA Abdullah Azam) को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने इस मामले में आजम खान और उनके बेटे को 2-2 साल जेल की सजा सुनाई है. बता दें कि छजलैट यूपी में एक जगह का नाम है.
वहीं विधायक और पूर्व मंत्री महबूब अली, विधायक मनोज पारस सहित सभी सात आरोपितों को मामले में बरी कर दिया गया है. दरअसल ये मामला 15 साल पुराना है. 29 जनवरी 2008 को छजलैट पुलिस ने पूर्व मंत्री आजम खान की कार को चेकिंग के लिए रोका था जिससे उनके समर्थक भड़क गए थे. इसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया था . इस हंगामे में अब्दुल्ला समेत नौ लोगों को आरोपी बनाया गया था.
पुलिस ने इस मामले में हंगामा करने वाले सभी लोगों पर सरकारी काम में बाधा डालने और भीड़ को उकसाने के आरोप में केस दर्ज किया था.
2008 के छजलैट प्रकरण में कोर्ट से लगातार गैरहाजिर होने के कारण 2020 मे कोर्ट की तरफ से उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया गया था. अब इस मामले में आजम खान को अपना पक्ष रखने के लिए 20 फरवरी की तारीख दी गई है.
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