नई दिल्ली। ईसाई समुदाय पर हो रहे कथित हमलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को गृह मंत्रालय को सख्त निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय को ईसाई समुदाय पर कथित हमलों को लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक और ओडिशा सहित राज्यों से रिपोर्ट मांगने को कहा है।
एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये आदेश दिया। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि व्यक्तियों पर हमले का मतलब यह नहीं है कि यह समुदाय पर हमला है, लेकिन अगर इस बात को जनहित याचिका (PIL) में उठाया गया है तो ऐसी किसी भी घटना के दावों को सत्यापित करने की जरूरत है।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सत्यापन पर यह पाया गया है कि जनहित याचिका में उल्लिखित अधिकांश कथित मामले झूठे हैं और एक वेब पोर्टल पर प्रकाशित “स्वयं सेवित लेख” पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की जनहित याचिका में कोर्ट को आदेश नहीं देना चाहिए, नहीं तो पैंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। पीठ ने राज्यों से रिपोर्ट मांगने के लिए गृह मंत्रालय को दो महीने का समय दिया है।
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