जबलपुर। जिला अदालत ने भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) कार्यालय जबलपुर व भोपाल की संपत्ति कुर्क करने का विगत दिवस आदेश दिया था, जिसको लेकर 3 करोड़ 72 लाख 53 हजार 532 रुपये की वसूली को लेकर कुर्की की कार्रवाई शुरू की गई। सोमवार सुबह कोर्ट से पहुंचे अधिकारियों द्वारा नीलामी किये जाने वाली वस्तुओं की लिस्ट बनाई गई। जिसके बाद दोपहर पश्चात कुर्की की प्रक्रिया शुरू हो गई।
यह कदम जबलपुर के इलेक्ट्रिकल ठेकेदार धर्मेंद्र सिंह के आवेदन पर उठाया गया। उन्होंने दलील दी कि आर्बिटेशन ट्रिब्यूनल के द्वारा आवेदक के पक्ष में 2 करोड़ 70 लाख की वसूली का अवार्ड पारित किया गया है। इसके बावजूद बीएसएनएल द्वारा उक्त राशि का भुगतान नहीं किया गया है, यही नहीं बीएसएनएल द्वारा दायर अपील में स्थगन आदेश भी पारित नहीं हुआ। इस पर भी राशि का भुगतान नहीं किया गया। लिहाजा, अवार्ड राशि ब्याज सहित भुगतान कराए जाने की मांग के साथ जिला अदालत की शरण ली गई है। लेकिन जिला अदालत द्वारा जारी वसूली वारंट की तामील के बाद भी बीएसएनएल द्वारा राशि जमा नहीं की गई।
इस रवैये को आड़े हाथों लेते हुए अदालत ने बीएसएनएल कार्यालय जबलपुर व भोपाल सीटीओ कार्यालय सहित अन्य चल-अचल संपत्तियों की कुर्की का वारंट जारी कर दिया। अब मचकुरी के माध्यम से कुर्की कार्रवाई संपन्न की जा रही है।
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