नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय ने 242 करोड़ रुपये के बैंक कर्ज फर्जीवाड़े मामले में एटलस जूलरी प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशक एमएम रामचंद्रन व इंदिरा रामचंद्रन की 57.45 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की है। ईडी के मुताबिक यह फर्जीवाड़ा 2013 से 2018 के बीच हुआ।
ईडी अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि अटैच की गई संपत्ति में सोना, चांदी और हीरे के गहने, चांदी के सामान, बैंक खातों में जमा रकम, बैंक की एफडी और अचल संपत्ति शामिल है। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के तहत की गई। ईडी ने एटलस जूलरी, एमएम रामचंद्रन और इंदिरा रामचंद्रन के खिलाफ साउथ इंडियन बैंक, राउंड साउथ बैंक की शिकायत पर केरल पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की थी।
जांच में पता चला कि संदिग्ध व्यक्तियों ने 21 मार्च 2013 से 26 सितंबर 2018 के बीच त्रिशूर स्थित दोनों बैंकों के साथ धोखाधड़ी की। ईडी का आरोप है कि धोखाधड़ी के इरादे से इन लोगों ने फर्जी दस्तावेजां पर बैंक से 242.40 करोड़ रुपये का कर्ज लिया और इसे वापस नहीं लौटाया।
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