भोपाल। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में होने जा रहे पंचायत चुनाव पर जबलपुर हाईकोर्ट (Jabalpur High Court) ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। यानी साफ है कि तय अधिसूचना के मुताबिक ही मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव (Panchayat Election) कराए जाएंगे. अदालत के फैसले के बाद अब याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं।
आज मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने उन तमाम याचिकाओं की सुनवाई की जिस पर मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी। अदालत में याचिकाकर्ताओं की ओर से पक्ष रखने वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक कृष्ण तन्खा ने पैरवी की और तमाम सिद्धांतों और न्याय दृष्टांतों का हवाला देते हुए लंबी बहस की, लेकिन हाईकोर्ट इन तमाम दलीलों को सुनने के बाद भी पंचायत चुनाव पर रोक लगाने पर राजी नहीं हुआ। किसी भी प्रकार की अंतरिम रोक लगाने से इनकार करते हुए हाईकोर्ट ने याचिका पर सरकार और निर्वाचन आयोग से जवाब जरूर तलब किया है।
सुनवाई के बाद अदालत से निकले वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने बताया कि हाईकोर्ट न्यायिक सिद्धांत के अनुरूप काम करता है और आज भी सुनवाई के दौरान अदालत ने यही मत दिया कि पंचायत चुनाव संबंधी एक अन्य याचिका पर ग्वालियर खंडपीठ ने नोटिस जारी किये हैं और अंतरिम रोक से इनकार किया है। ऐसे में न्यायिक सिद्धांतों का पालन करते हुए वह भी किसी प्रकार की रोक पंचायत निर्वाचन पर नहीं लगाएगा। मामले पर सुनवाई जारी रहेगी और सरकार समेत निर्वाचन आयोग नोटिस पर जवाब देंगे। बहरहाल याचिकाकर्ता अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं। बहुत जल्द पंचायत चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी।
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