• img-fluid

    मनीष सिसोदिया केस में सिंघवी ने जैसे ही रखी दलील, सुप्रीम कोर्ट ने ED-CBI से मांग लिया जवाब

  • July 16, 2024

    नई दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाला केस में मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर आज यानी मंगलवार को सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में जमानत की मांग वाली मनीष सिसोदिया की अर्जी पर सुनवाई के लिए हां कर दी है. सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की तरफ से जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए. सिंघवी ने जैसे ही मनीष सिसोदिया की ओर से दलीलें रखनी शुरू कीं, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी कर दिया. बताना जरूरी है कि मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर नई बेंच सुनवाई कर रही है.

    दरअसल, मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई शुरू होते ही दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की तरफ से सिंघवी ने कहा कि वह पीछले 16 महीने से जेल में बंद हैं. मामले का ट्रॉयल अभी तक शुरू नहीं हुआ है. अभिषेक सिंघवी की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी कर दिया. मनीष सिसोदिया की याचिका पर अब सीबीआई और ईडी को अपना पक्ष रखना है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी.


    बता दें कि मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करने के लिए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत की सुनवाई के लिए नई बेंच का गठन किया. इस नई बेंच में जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सजंय करोल, जस्टिस के वी विश्वनाथ शामिल हैं. इसी नई बेंच ने मनीष सिसोदिया की जमानत पर आज यानी मंगलवार को सुनवाई की. मनीष सिसोदिया ने ईडी और सीबीआई के मामले में सुप्रीम कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की है.

    नई बेंच बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि 11 जुलाई को मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई से जस्टिस सजंय कुमार खुद को अलग कर लिया था. इसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना ने मामले को चीफ जस्टिस के पास भेज कर दूसरे बेंच का गठन करने के लिए कहा था. जस्टिस संजय के अलग होने पर जस्टिस खन्ना ने कहा था, ‘हमारे भाई को कुछ परेशानी है. वह व्यक्तिगत कारणों से इस मामले की सुनवाई नहीं करना चाहते,’. इसके बाद मनीष सिसोदिया की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने पीठ से मामले को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया.

    Share:

    मोहर्रम पर खून बहाना, छाती पीटना बैन... तालिबान ने लागू किए सख्त कानून

    Tue Jul 16 , 2024
    काबुल: इस्लामी शरिया के मुताबिक शासन करने वाले अफगानिस्तान में तालिबान ने मोहर्रम पर कड़े कानून लागू किए हैं. जिसके तहत उन्होंने आदेश दिया है, कि शोक मनाने वालों को समूहों को अब अपने आप को मारना और खून बहाना मना है और इस दौरान छाती पीटना वर्जित कर दिया गया है. हुकुम ना मानने […]
    सम्बंधित ख़बरें
  • खरी-खरी
    शनिवार का राशिफल
    मनोरंजन
    अभी-अभी
    Archives
  • ©2024 Agnibaan , All Rights Reserved