मुंबई: मुंबई क्रूज जहाज ड्रग्स मामले में सुपरस्टार शाहरुख के बेटे आर्यन खान को जमानत मिलने के बाद शुक्रवार को बेल ऑर्डर भी जारी कर दिया गया है. वह आज जेल से बाहर भी आ सकते हैं. आर्यन समेत तीन आरोपियों को बीते दिन बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिली थी. आर्यन को कई शर्तें भी माननी होंगी, जिसमें एक यह है कि वह देश से बाहर नहीं जा सकते हैं. अगर वे देश से बाहर जाना चाहेंगे तो इसके लिए अदालत की अनुमति लेनी होगी.
बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्यन खान के लिए दोपहर को पांच पन्नों का बेल ऑर्डर जारी किया. हालांकि, उन्हें एक लाख की जमानत राशि भरनी होगी. कोर्ट की शर्तों के अनुसार, आर्यन को हर शुक्रवार को एनसीबी दफ्तर जाना होगा. वह कोर्ट की कार्रवाही को लेकर कोई बयानबाजी भी नहीं कर सकेंगे.
आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को गुरुवार को हाई कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद बेल दी थी. तीन दिनों तक हाई कोर्ट में आर्यन की जमानत याचिका पर सुनवाई चली थी. जांच एजेंसी एनसीबी ने पूरी ताकत लगा दी थी, ताकि आरोपियों को जामनत नहीं मिल सके, लेकिन उधर शाहरुख खान ने भी कई वरिष्ठ वकीलों की फौज कोर्ट में खड़ी कर दी. आर्यन के वकीलों में मुकुल रोहतगी, सतीश मानशिंदे नामक वरिष्ठ वकील शामिल थे.
आर्यन को जमानत मिलने के बाद शाहरुख खान के बेटे मन्नत के बाहर दिवाली जैसा माहौल बन गया था. सुपरस्टार के फैन्स को जैसे ही आर्यन की जमानत मिलने की जानकारी हुई थी, तुरंत ही बड़ी संख्या में वे मन्नत के बाहर पहुंच गए थे. इसके बाद पोस्टर्स, पटाखे आदि के जरिए से अपनी खुशियां जाहिर की थीं.
बता दें कि दो अक्टूबर ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज जहाज पर छापेमारी की थी. रेव पार्टी पर पड़ी रेड में आर्यन खान समेत कई अन्य लोगों को पकड़ा गया था. इसके बाद सबको गिरफ्तार किया गया और फिर वकीलों को जमानत दिलवाने के लिए कई कोर्ट्स का रुख करना पड़ा.
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