मुम्बई । मुम्बई के क्रूज से ड्रग्स जब्त किए जाने के मामले (Drugs case) में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख़ खान के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) को गुरुवार को भी कोई राहत नहीं मिली (No relief) । उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया (Verdict on bail reserved) है, जिसकी वजह से आर्यन को 20 अक्टूबर तक जेल में ही रहना होगा।
गुरुवार को मुंबई की स्पेशल कोर्ट में घंटों तक चली सुनवाई के बाद भी आर्यन खान को जमानत नहीं मिली। आर्यन के वकील अमित देसाई ने जमानत को लेकर कोर्ट के सामने कई दलीलें रखीं। सुनवाई के बाद जज वीवी पाटिल ने फैसला अपने पास सुरक्षित रख लिया। अब इस मामले में 20 अक्टूबर को फैसला सुनाया जाएगा। इससे पहले बुधवार को भी सुनवाई पूरी नहीं हो सकी थी, वहीं एनसीबी की ओर से पेश हुए वकील ASG अनिल सिंह ने अदालत के सामने आर्यन खान की जमानत का जमकर विरोध किया।
अनिल सिंह ने महात्मा गांधी का हवाला देकर जमानत नहीं देने की मांग की। अनिल सिंह ने कहा कि यह महात्मा गांधी का देश है और इसलिए ड्रग्स पर रोक लगनी चाहिए। हम इस मामले के सभी पहलू पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। इस मामले में आगे कई और चीजें सामने आ सकती हैं। इसलिए इन्हें जमानत नहीं दिया जाना चाहिए।
बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख़ खान के बेटे आर्यन खान के खिलाफ एनडीपीएस कानून की धारा 27, 8सी एवं अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। NCB के अधिकारियों ने बीते 2 अक्टूबर को मुंबई से गोवा जा रहे कॉर्डेलिया क्रूज़ पर छापेमारी के बाद आर्यन सहित आठ अन्य को हिरासत में लिया था। एनसीबी के अधिकारियों के अनुसार क्रूज पर छापे के बाद 13 ग्राम कोकीन, पांच ग्राम मेफोड्रोन, 21 ग्राम चरस और एक्स्टेसी एवं 1.33 लाख रुपये जब्त किए गए थे।
©2024 Agnibaan , All Rights Reserved