नई दिल्ली: मुंबई क्रूज केस में आर्यन खान को नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने क्लीनचिट दे दी है. इसके बाद समीर वानखेड़े के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई का आदेश दे दिया है. दरअसल, एनसीबी ने शुक्रवार को कोर्ट में चार्जशीट पेश की है. इसमें आर्यन खान का नाम नहीं है. आर्यन खान को क्लीनचिट मिलने को लेकर एनसीबी के डीजी एस एन प्रधान ने माना है कि इस मामले में समीर वानखेड़े और उनकी टीम से गलती हुई है. दरअसल, समीर वानखेड़े उस वक्त इस मामले में जांच अधिकारी थे.
सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने आर्यन खान ड्रग्स बरामदगी मामले में एनसीबी के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े की गलत जांच के लिए सक्षम प्राधिकारी (Competent Authority) से उचित कार्रवाई करने को कहा है. बता दें कि समीर वानखेड़े के फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में सरकार पहले ही कार्रवाई कर रही है. उनके फर्जी जाति प्रमाण पत्र के मुद्दे को राकांपा नेता नवाब मलिक ने उजागर किया था, जिन्हें बाद में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया था.
उधर, डीजी एस एन प्रधान ने कहा अगर पहली जांच टीम से गलती नहीं होती तो SIT जांच टेक ओवर क्यों करती? कुछ तो कमियां रह गईं तभी तो एसआईटी ने केस लिया. इन कमियों को दूर करने के लिए या फिर कम से कम आगे की कार्रवाई सही हो, इसको ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की गई.
फिर से हो सकती है जांच
जब एनसीबी डीजी से पूछा गया कि जिन 6 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है, उन पर आगे जांच होगी? इस पर डीजी ने कहा, ये जांच का विषय है. अगर कोई सबूत मिलता है, तो केस फिर से खोला जा सकता है. इतना ही नहीं एनसीबी डीजी ने संकेत दिए हैं कि छापेमारी और जांच के दौरान चूक के आरोप में क्रूज पर छापेमारी करने वाले एनसीबी के अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की जा सकती है.
एनसीबी के डीडीजी (ऑपरेशंस) संजय कुमार सिंह ने क्या कहा….
आर्यन के खिलाफ हमें प्रमाण नहीं मिले. इसलिए हमने उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल नहीं कर रहे हैं. हमारी जांच जो हुई है, वह निष्पक्ष जांच रही है. हमने पाया है कि छह लोगों के खिलाफ हमें प्रमाण नहीं मिले हैं जिनके खिलाफ चार्जशीट फाइल नहीं किया है. बाकी 14 में से 13 लोगों के पास से ड्रग की रिकवरी हुई है. उनके पास से मिले अन्य सबूत ये साबित करते हैं, उन्होंने ड्रग पैडलर से ड्रग लेकर दोस्तों को उपलब्ध कराया.
स्पष्ट करना चाहूंगा कि शुरुआती जांच में ही साफ हो गया था कि ड्रग जो मिला था, वह आर्यन खान के लिए नहीं था. वॉट्सएप चैट इस केस से आर्यन खान को लिंक नहीं करते. उन्होंने कहा कि मेडिकल जांच नहीं कराई गई थी जिससे ये साबित नहीं हुआ कि उन्होंने ड्रग लिया था.
6 लोग बरी, 14 पर आरोप तय
एनसीबी की चार्जशीट में आर्यन खान, अविन साहू, गोपाल जी आनंद, समीर साईघन, भास्कर अरोड़ा, मानव सिंघल के नाम नहीं हैं. चार्जशीट में 14 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं. यानी इन लोगों पर केस चलाया जाएगा.
2 अक्टूबर को एनसीबी ने मारा था छापा
एनसीबी ने 2 अक्टूबर को मुंबई से गोवा जाने वाले क्रूज शिप में छापामारी की थी. इसमें उन्होंने आर्यन खान सहित उनके दो दोस्तों- अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धामेचा को गिरफ्तार किया था. हालांकि आर्यन के पास किसी भी तरह का नशीला पदार्थ एनसीबी के अफसरों को नहीं मिला था. गिरफ्तार के बाद आर्यन खान को मुंबई के किला कोर्ट ने एनसीबी की कस्टडी में भेज दिया था. कस्टडी में रहने के बाद उन्हें आर्थर रोड जेल भेज दिया गया था.
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