क्रूज़ ड्रग्स मामले में आरोपी आर्यन खान की ज़मानत याचिका पर आज फैसला नहीं हो सका है। इस मामले में कल एक बार फिर सुनवाई होगी। आज कोर्ट में शाहरुख खान के बेटे आर्यन की तरफ से पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी पैरवी कर रहे थे। दूसरी तरफ एनसीबी का पक्ष एएसजी अनिल सिंह ने रखा।
कोर्ट में आर्यन खान के वकील ने क्या कहा
सुनवाई के दौरान कोर्ट में मुकुल रोहतगी ने कहा कि मुझे आज दोपहर जमानत याचिका पर एनसीबी के जवाब की एक प्रति मिली और मैंने एक प्रत्युत्तर दायर किया है। उन्होंने आर्यन की पैरवी करते हुए कहा, “उन्हें(आर्यन खान) विशेष अतिथि के रूप में क्रूज पर आमंत्रित किया गया था। उन्हें प्रतीक गाबा ने आमंत्रित किया था, जो एक आयोजक था। उसने आर्यन और आरोपी अरबाज मर्चेंट को आमंत्रित किया। दोनों को एक ही व्यक्ति ने आमंत्रित किया था। वे दोनों एक साथ क्रूज पर पहुंचे।”
मुकुल रोहतगी ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि एनसीबी के पास कुछ पूर्व सूचना थी कि इस क्रूज पर लोग ड्रग्स ले रहे थे, इसलिए वे वहां काफी संख्या में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि चूंकि कोई रिकवरी नहीं हुई। आर्यन खान को ग़लत तरीके से गिरफ़्तार किया गया। उनके खिलाफ आरोप यह है कि आरोपी अरबाज मर्चेंट उनके साथ क्रूज पर आया था और उसपर ड्रग्स रखने का आरोप है।
एनसीबी ने कोर्ट में ज़मानत का विरोध किया
सुनवाई के दौरान आर्यन की जमानत का विरोध करते हुए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कहा कि इससे केस की जांच प्रभावित हो सकती है। एनसीबी ने 38 पेज का हलफनामा दायर किया।
क्रूज़ ड्रग्स केस में अब तक क्या-क्या हुआ ?
2 अक्टूबर को क्रूज़ पर छापेमारी के दौरान आर्यन खान समेत 11 लोग हिरासत में लिए गए, बाद में सभी को गिरफ्तार कर लिया गया।
4 अक्टूबर को कोर्ट ने आर्यन खान को एनसीबी की रिमांड में भेजा।
7 अक्टूबर को आर्यन खान को अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
8 अक्टूबर को किला कोर्ट में आर्यन खान की ज़मानत याचिका खारिज हुई।
14 अक्टूबर को सेशंस कोर्ट ने आर्यन की ज़मानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया।
20 अक्टूबर को सेशंस कोर्ट से भी आर्यन की ज़मानत याचिका खारिज हो गई।
20 अक्टूबर को बॉम्बे हाई कोर्ट में आर्यन की ज़मानत की अर्ज़ी लगाई गई।
21 अक्टूबर को अभिनेत्री अनन्या पांडे से पूछताछ हुई।
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