नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal) को राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) से झटका लगा है. सेशन जज राकेश सयाल (Session Judge Rakesh Sayal) ने ED की शिकायत पर ACMM की कोर्ट द्वारा जारी समन पर रोक लगाने से किया इनकार कर दिया है. सीएम अरविंद केजरीवाल को अब 16 मार्च को एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा (Additional Chief Metropolitan Magistrate Divya Malhotra) की कोर्ट में पेश होना होगा. वहीं, सीएम के वकीलों ने समन को चुनौती देते हुए, केजरीवाल को व्यक्तिगत तौर पर न पेश होने के लिए छूट मांगी थी. कोर्ट ने उनकी मांग खारिज करते हुए कहा कि पेशी से व्यक्तिगत छूट के लिए केजरीवाल ट्रायल कोर्ट में आवेदन कर सकते हैं.
माना जा रहा है कि सेशन कोर्ट के इस आदेश को आम आदमी पार्टी दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दे सकती है. सेशन कोर्ट मामले अगली सुनवाई 30 मार्च को करेगी. बार-बार समन भेजे जाने के बावजूद सीएम प्रवर्तन निदेशालय (ED) के सामने पेश नहीं हुए थे. जिसके बाद ईडी ने दो बार कोर्ट में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की थी. बता दें कि ईडी अभी तक उन्हें कुल 8 समन जारी कर चुकी है लेकिन वह एक में भी नहीं पेश हुए. आबकारी नीति में कथित घोटाले मामले में ईडी ने केजरीवाल को समन जारी किया था. इसी समन को उन्होंने सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी जिसकी सुनवाई करते हुए आज कोर्ट ने फैसला सुनाया है. इससे पहले हुई दोनों शिकायतों में भी कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को 16 मार्च को भी पेश होने को कहा था.
हालांकि, ED के कई समन के बाद, सीएम ने ऑनलाइन माध्यम से पेश होने की बात रखी थी जिसे ईडी ने खारिज कर दिया था. उन्होंने कहा था कि सीएम खुद कोर्ट में व्यक्तिगत तौर पर पेश हों. सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने दलील पेश करते हुए कहा कि ईडी द्वारा लगाए गए आरोप और शिकायत वैध नहीं है. ED की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू वीडियो ने कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में हिस्सा लिया और अरविंद केजरीवाल के वकीलों की दलीलों का विरोध किया.
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