नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई है. इस याचिका में मांग की गई है कि केजरीवाल को दिल्ली के सीएम पद से हटाया जाए. लॉइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक ये याचिका सुरजीत सिंह यादव नाम के शख्स ने दायर की है.
केजरीवाल को ईडी ने दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गुरुवार (21 मार्च, 2024) को ही गिरफ्तार किया है. ये ऐसे समय में सामने आ रहा है जब आज ही केंद्रीय जांच एजेंसी ने उनकी (केजरीवाल) की 10 दिन की हिरासत मांग करते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट में दलील दी कि वो मुख्य साजिशकर्ता थे.
ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने कोर्ट में कहा कि केजरीवाल ने पंजाब चुनाव लड़ने के लिए ‘साउथ ग्रुप’ के कुछ आरोपियों से 100 करोड़ रुपये मांगे थे. उन्होंने कहा कि धन के लेनदेन से पता चला कि गोवा चुनाव में इस्तेमाल की गई 45 करोड़ रुपये की ‘रिश्वत’ चार हवाला मार्गों से आई थी.
अरविंद केजरीवाल के वकील ने क्या दलील दी?
अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि भारत के इतिहास में यह पहली बार है कि एक मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है. पैसे के लेन-देन की कड़ियां जोड़ने के वास्ते आगे की जांच किए जाने को गिरफ्तारी के लिए आधार नहीं बनाया जा सकता.
उन्होंने आगे कहा कि गिरफ्तारी की शक्ति, गिरफ्तारी की आवश्यकता के समतुल्य नहीं है, इस व्यक्ति (अरविंद केजरीवाल) को गिरफ्तार करने की कोई आवश्यकता नहीं है. आम आदमी पार्टी के चार और वरिष्ठ नेताओं को गिरफ्तार किया गया है, (चुनाव के लिए) गैर बराबरी का माहौल पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है. दरअसल, ईडी का दावा है कि आबकारी नीति को बनाने और तैयार करने में गड़बड़ी हुई है.
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