नई दिल्ली. दिल्ली के मुख्यमंत्री (Chief Minister of Delhi) अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को कथित शराब घोटाले (Alcohol scandals) में फिलहाल राहत (relief) नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केजरीवाल को अभी अंतरिम जमानत (interim bail) देने से इनकार कर दिया है. अदालत में केजरीवाल के पक्ष में सिसोदिया (Sisodia’s ) वाली दलील दी गई थी, जो नहीं चल (not work) पाई.
सिसोदिया ने कोर्ट में क्या दी थी दलील
बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 21 मई, 2024 को सिसोदिया को जमानत देने से इनकार किया था. इसके बाद सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट गए. सिसोदिया ने अपनी याचिका में कहा था कि 2023 अक्टूबर से उनके खिलाफ मुकदमे में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है. दिल्ली हाईकोर्ट से पहले, मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट ने, 30 अप्रैल को जमानत नहीं दी थी. ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सिसोदिया की जमानत याचिका इससे पहले भी कई बार खारिज हो चुकी थी. मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा था कि जमानत के मामले में हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट सेफ गेम खेल रहे हैं. सजा के तौर पर जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता.
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