नई दिल्ली: अरविंद केजरीवल को कल दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई. जिन्हें उम्मीद थी कि केजरीवाल आज जेल से बाहर आ जाएंगे, उन्हें करारा झटका लगा है. ईढी दिल्ली हाईकोर्ट चली गई है और उसने जमानत पर रोक लगाने की मांग की है. हाईकोर्ट ने फिलहाल के लिए रिहाई पर रोक लगा दी है.
जानें किन शर्तों पर केजरीवाल को जमानत मिली
- अरविंद केजरीवाल बिना कोर्ट की इजाजत देश नहीं छोड़ सकते.
- 1 लाख रुपये का bail bond भरना होगा.
- बुलाये जाने पर जांच एजेंसी के सामने पेश होना होगा.
- सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते.
- किसी भी गवाह से संपर्क नहीं करेंगे.
- केस से जुड़ी किसी भी फ़ाइल से छेड़छाड़ नहीं कर सकते.
केजरीवाल को जमानत मिलने पर ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.दिल्ली हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के मामले में जस्टिस सुधीर जैन की अदालत में सुनवाई थोड़ी देर में होने वाली है. जस्टिस सुधीर जैन की कोर्ट में ईडी की जमानत रद्द करने की याचिका भी पहुंच गई है. साथ ही, निचली अदालत से रिकॉर्ड भी मंगवा लिए गए हैं.
ईडी की याचिका में मांग की गई है कि जब इस मामले में केजरीवाल के कई सह आरोपियों को जमानत नहीं मिली है और उनकी जमानत याचिका खारिज हुई है तो आखिर केजरीवाल को जमानत कैसे दी जा सकती है. लिहाजा ईडी ने निचली अदालत की ओर से अरविंद केजरीवाल को दी गई जमानत को रद्द करने की मांग की है.
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