नई दिल्ली । दिल्ली (Delhi) के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) और मुख्यमंत्री आतिशी (CM Atishi) के खिलाफ मानहानि के आरोप (Defamation Allegations) की बीजेपी नेता राजीव बब्बर (BJP leader Rajiv Babbar) की याचिका पर सुनवाई टल गई है. जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ के समक्ष सुनवाई अब सोमवार 30 सितंबर को होगी.
बीजेपी नेता राजीव बब्बर की वकील सोनिया माथुर ने याचिका पर सुनवाई की अचानक सूचना मिलने पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा. उन्होंने कहा कि अचानक ही हमें याचिका का पता चला. लिहाजा जवाब के लिए समुचित समय नहीं मिला.
जवाब देने के लिए मांगा समय
अरविंद केजरीवाल और आतिशी के वकील डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने भी सोमवार को सुनवाई पर सहमति जताई. फिर कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई तय कर दी. आपराधिक मानहानि के मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी की याचिका पर सुनवाई शुरू होते ही बीजेपी नेता राजीव बब्बर की वकील सोनिया माथुर की वकील ने कहा कि हमने इस मामले में केविएट लगाया है लेकिन रजिस्ट्री ने इसकी सूचना हमें नहीं दी.
माथुर ने कहा कि हमारी केविएट के बावजूद रजिस्ट्री ने केजरीवाल और आतिशी की याचिका के बारे में हमें कोई सूचना नहीं दी. न ही याचिका की कॉपी मिली. हमें तो कहीं और से सूचना मिली तो हम कोर्ट आ पाए हैं. लिहाजा हमें जवाब देने के लिए समय चाहिए.
केजरीवाल और आतिशी ने SC में लगाई गुहार
दरअसल अग्रवाल समाज के वोटरों के नाम बड़े पैमाने पर वोटिंग लिस्ट से काटने से जुड़े केजरीवाल और आतिशी के बयान पर आपराधिक मानहानि मामला दर्ज कराया गया था. इस मामले में केजरीवाल और आतिशी ने दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल कर चुनौती दी है.
हाई कोर्ट ने केजरीवाल और आतिशी को निचली अदालत ने समन जारी कर पेश होने का आदेश दिया था. केजरीवाल और आतिशी को निचली अदालत ने समन जारी कर 3 अक्टूबर को पेश होने का आदेश दिया है.
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