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    AAP के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के आदेश, कोर्ट ने कहा- 28 अगस्त तक पेश करें

  • August 20, 2024

    नई दिल्ली: यूपी के सुल्तानपुर (Sultanpur in UP) की एक अदालत ने 23 साल पुराने एक केस में आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह (Rajya Sabha Member of Parliament Sanjay Singh), सपा प्रवक्ता और पूर्व विधायक अनूप संडा समेत 6 लोगों की गिरफ्तारी का आदेश दिया है. सुल्तानपुर की MP-MLA कोर्ट ने पुलिस से इन सभी को 28 अगस्त तक पेश करने को कहा.

    ये मामला 19 जून 2001 का है. नगर कोतवाली क्षेत्र के लखनऊ नाका के पास आप सांसद संजय सिंह, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व विधायक अनूप संडा समेत कुछ लोगों ने बिलजी-पानी और अन्य जनसमस्याओं को लेकर आंदोलन किया था. बिजली की बदहाल व्यवस्था के विरोध में इन सभी ने फ्लाई ओवर के पास धरना प्रदर्शन किया था. उस समय के कोतवाली नगर के सब-इंस्पेक्टर ने सड़क जाम जैसी तमाम धाराओं को लगाकर इनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया था.


    MP-MLA कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए इन सभी दोषी माना और सभी को तीन-तीन माह का कारावास और डेढ़ डेढ़ हजार जुर्माने की सजा सुनाई. सभी लोगों ने सजा से बचने के लिए सेशन कोर्ट का सहारा लिया, लेकिन वहां भी इन्हें कोई राहत नहीं मिली. बीते 9 अगस्त को इन्हें लोअर कोर्ट में सरेंडर करने का आदेश जारी किया गया, लेकिन सरेंडर करने के बजाय इन लोगों ने हाईकोर्ट में अपील कर दी.

    इस बीच संजय सिंह ने अपने वकील के जरिए कामकाज में व्यस्तता का हवाला देते हुए सरेंडर की मोहलत मांगी थी. कोर्ट ने 13 अगस्त कोर्ट ने संजय सिंह की मोहलत की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी. अदालत ने संजय सिंह समेत सभी के खिलाफ गैर-जमानती वॉरंट जारी करते उन्हें 20 अगस्त को पेश होने का आदेश दिया था. मंगलवार को मुख्य दोनों आरोपियों को अदालत में हाजिर होना था, लेकिन वे हाजिर नहीं हुए. संजय सिंह और अनूप संडा के वकील मदन सिंह ने बताया कि हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में संजय सिंह और अनूप संडा की ओर से जमानत याचिका दायर की गयी है, जिसमें सुनवाई के लिए 22 अगस्त की तारीख नियत है.

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